संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्डों/ग्लोबल कॉलिंग कार्डों की बिक्री/किराए के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को जारी/नवीकरण करने की नीति में संशोधन किया है
संशोधित नीति विदेश जाने वाले भारतीय लोगों के हितों की रक्षा के तंत्र को मजबूत बनाती है
एनओसी धारकों के लिए प्रक्रियाओं को सुगम बनाया गया है
Posted On:
18 JAN 2022 12:27PM by PIB Delhi
दूरसंचार क्षेत्र में शुरू किए गए नीतिगत सुधारों के एक हिस्से के रूप में, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्डों/ग्लोबल कॉलिंग कार्डों की बिक्री/किराए हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को जारी/नवीकरण करने के लिए संशोधित नियम एवं शर्तों को जारी किया है। भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्डों/ग्लोबल कॉलिंग कार्डों की बिक्री/किराए के बारे में ट्राई की स्वत: ली गई सिफारिशों के बारे में विचार-विमर्श के बाद दूरसंचार विभाग ने संशोधित नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिया है। ये संशोधित नियम एवं शर्तें विदेश जाने वाले भारतीय लोगों के हितों की रक्षा करने के तंत्र को मजबूत बनाती हैं और अन्य लाइसेंसों/पंजीकरणों के अनुरूप प्रक्रियाओं को भी सुगम बनाती हैं।
संशोधित नीति एनओसी धारकों को ग्राहक सेवा, संपर्क विवरण, एस्केलेशन मैट्रिक्स, मद वार बिलों, टैरिफ योजनाओं और प्रस्तावित सेवाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने के प्रावधान को अनिवार्य बनाती है। इसमें दूरसंचार विभाग में अपीलीय प्राधिकारी के प्रावधान के साथ एनओसी धारकों की शिकायतों को समयबद्ध समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए बिलिंग और उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने का प्रावधान भी किया गया है।
इसके अलावा, संशोधित नीति एनओसी धारकों के मुद्दों के समाधान/प्रबंधन में सहायता प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग में अन्य लाइसेंसों/पंजीकरणों के अनुरूप एनओसी धारकों के लिए आवेदन प्रक्रिया/अन्य प्रक्रियाओं को भी सुगम बनाती है।
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एमजी/एएम/आईपीएस/वीके
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