स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के लिए घर के पास कोविड टीकाकरण केन्द्रों (एनएचसीवीसी) के बारे में राज्यों/ केन्द्र- शासित प्रदेशों के साथ साझा किए गए दिशानिर्देश


समुदाय आधारित दृष्टिकोण, घर के पास जैसे कि सामुदायिक केन्द्र, आरडब्ल्यूए केन्द्र, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी केन्द्र, पंचायत घर, स्कूल भवन आदि में टीकाकरण सत्र

कोई टीका नहीं या टीके की पहली खुराक लेने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के साथ – साथ 60 वर्ष से कम उम्र के सभी दिव्यांग नागरिक एनएचसीवीसी में कोविड -19 टीकाकरण के पात्र हैं

एनएचसीवीसी के तहत बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों तक पहुंचने के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान मिली अहम सीख का उपयोग किया जायेगा

Posted On: 27 MAY 2021 4:47PM by PIB Delhi

कोविड-19 के टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) ने बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के लिए घर के पास कोविड टीकाकरण केन्द्रों (एनएचसीवीसी) के संबंध में  दिशानिर्देशों के बारे में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए प्रस्ताव की सिफारिश की है। इन सिफारिशों को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मान लिया है। बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के लिए एनएचसीवीसी एक समुदाय आधारित, लचीला और जन-केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करेगा ताकि कोविड टीकाकरण केन्द्रों को घरों के करीब लाया जा सके।

तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का उद्देश्य शारीरिक स्थिति की वजह से सीमित गतिशीलता वाले वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के टीकाकरण को सुनिश्चित करना है। ये सिफारिशें समय-समय पर जारी परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों और परामर्श के अनुसार सभी आवश्यक सावधानियों और सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए टीकाकरण सेवाओं को समुदाय के करीब लाकर टीकों तक पहुंच बढ़ाने की जरूरत के अनुरूप हैं।

घर के पास कोविड टीकाकरण के ये केन्द्र नीचे दी गई पात्र आबादी के लिए विशेष रूप से बनाए जायेंगे, जबकि अन्य सभी आयु वर्गों के लिए टीकाकरण मौजूदा सीवीसी में जारी रहेगा।

एनएचसीवीसी में कोविड-19 टीकाकरण के लिए योग्य आबादी में शामिल होंगे:

  1. कोई टीका नहीं या टीके की पहली खुराक लेने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिक
  2. शारीरिक या स्वास्थ्य की वजहों से दिव्यांगता के शिकार 60 वर्ष से कम उम्र के सभी नागरिक

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र- शासित प्रदेशों को इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए हैं।

इन दिशानिर्देशों में शामिल हैं:

  • गैर-स्वास्थ्य सुविधा वाले और घर के नजदीक स्थानों, जैसेकि सामुदायिक केन्द्र, आरडब्ल्यूए केन्द्र/ कार्यालय, पंचायत घर, स्कूल भवन, वृद्धाश्रम आदि में आयोजित किए जा सकने वाले टीकाकरण के सत्रों के दौरान एक समुदाय-आधारित दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए।
  • पात्र आबादी के समूह के आधार पर, जिला कार्य बल (डीटीएफ) / शहरी कार्य बल (यूटीएफ) लक्षित आबादी तक टीकाकरण की सेवाओं की पहुंच को अधिकतम करने, मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं पर न्यूनतम प्रभाव डालने के साथ-साथ टीके की बर्बादी को कम करने के लिए एनएचसीवीसी का स्थान तय करेगा।
  • टीकाकरण के उद्देश्य से एनएचसीवीसी को मौजूदा सीवीसी से जोड़ा जाएगा; सीवीसी के प्रभारी टीकाकरण के लिए जरूरी टीके, रसद और मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।
  • सामुदायिक समूहों और आरडब्ल्यूए के सहयोग से एनएचसीवीसी के लिए स्थल की पहले से पहचान की जायेगी। ऐसे स्थल पंचायत भवन, उप-स्वास्थ्य केंद्रों और पर्याप्त स्थान से लैस स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों, सामुदायिक हॉलों, आरडब्ल्यूए परिसरों, मतदान केन्द्रों, स्कूलों आदि में हो सकते हैं। इन स्थलों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार टीकाकरण के लिए एक कमरा, लक्षित समूह के लिए उपयुक्त पहुंच, जैसेकि व्हील चेयर से पहुंचने के लिए रैंप, से लैस प्रतीक्षा का कमरा और टीकाकरण के बाद 30 मिनट तक प्रतीक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी का कमरा (ऑब्जर्वेशन रूम) होना चाहिए।
  • सीवीसी मानदंडों को पूरा करने के लिए एक बार पहचान और सत्यापन हो जाने के बाद, ऐसी सभी स्थलों को कोविन पोर्टल पर एनएचसीवीसी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
  • डीटीएफ/यूटीएफ स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार प्रस्तावित योजना को समायोजित करने के लिए पूर्ण लचीलेपन के साथ एनएचसीवीसी में टीकाकरण की योजना और उसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।
  • एनएचसीवीसी की प्रत्येक टीम में पांच सदस्य शामिल होंगे - टीम लीडर (अनिवार्य रूप से एक डॉक्टर), टीका देने वाला, कोविन पंजीकरण और/या लाभार्थी के सत्यापन के लिए टीकाकरण अधिकारी - 1, और भीड़ नियंत्रण, टीका देने वालेकी सहायता करने, किसी भी एईएफआई के लिए टीकाकरण के बाद लाभार्थियों की 30 मिनट तक की निगरानी सुनिश्चित करने और किसी अन्य सहायता के लिए टीकाकरण अधिकारी-2 और 3।
  • ऐसे स्थिति में जहां वृद्धाश्रम आदि जैसे एक छत के नीचे लक्षित लाभार्थियों का एक समूह मौजूद है, उस स्थल पर परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार एनएचसीवीसी बनाया जा सकता है।

इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित के बारे में विवरण भी शामिल हैं:

  • लाभार्थियों का पंजीकरण और समय निर्धारण (अपॉइंटमेंट) - या तो अग्रिम रूप से, या टीकाकरण स्थल पर या कोविन पर सुविधायुक्त समूह पंजीकरण प्रक्रिया
  • लाभार्थियों की लाइन लिस्टिंग
  • एनएचसीवीसी स्थल की पहचान और मौजूदा सीवीसी के साथ उसका जुड़ाव
  • एनएचसीवीसी में टीकाकरण सत्र के लिए बारीक योजना
  • बुजुर्गों और विशेष जरूरत वाले व्यक्तियों को जहां कहीं आवश्यक हो, टीकाकरण स्थल तक यात्रा की सुविधा प्रदान करना
  • टीकाकरण केन्द्र को बुजुर्गों और विशेष जरूरत वाले व्यक्तियों के अनुकूल बनाना

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र - शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे संबंधित अधिकारियों को इन सिफारिशों पर ध्यान देने का निर्देश दें और चल रहे राष्ट्रीय कोविड -19 टीकाकरण अभियान के तहत उनकी विस्तृत योजना और कारगर कार्यान्वयन के लिए तेजी से आवश्यक कार्रवाई करें।

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