सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (भारत सरकार) ने 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों या फिर ऐसे लोगों जो अपनी चिकित्सीय स्थिति के कारण, लिखित परीक्षा देते समय सहायक लेखक / प्रतिपूरक समय का लाभ लेने की पात्रता रखते हैं, उनके लिए मसौदा दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं

Posted On: 11 MAY 2021 2:45PM by PIB Delhi

भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ने 29.8.2018 को मानदंड आधारित दिव्यांगता (40 प्रतिशत या अधिक की दिव्यांगता) वाले व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के वास्ते दिशानिर्देश (8.2.2019 के शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए) जारी किए थे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री विकाश कुमार बनाम यूपीएससी और अन्य के मामले में दिनांक 11.02.2021 विभाग को आदेश दिया था कि वह 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों या फिर वे लोग जिनकी चिकित्सीय स्थिति ऐसी है जो उनकी लेखन क्षमता को सीमित कर सकती है, उनके लिए लिखित परीक्षा के समय सहायक लेखक की अनुमति देने के उद्देश्य से सार्वजनिक परामर्श के बाद दिशा-निर्देश तैयार करें।

विभाग ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जो कि https://drive.google.com/file/d/11wUZoURvO4gTgb0S2KmHTz9Roe8vK1qY/view पर उपलब्ध हैं। ये मसौदा दिशानिर्देश, इंटर-एलिया लिखित परीक्षा देते समय ऐसे उम्मीदवारों के लिए सहायक लेखक  / प्रतिपूरक समय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मानदंड प्रदान करते हैं, जिसमें परीक्षा के लिए सहायक लेखक की आवश्यकता को प्रमाणित करने में चिकित्सा प्राधिकरण की संरचना भी शामिल है।

विभाग ने इन्हें अंतिम रूप देने से पहले 1 जून, 2021 तक इन दिशानिर्देशों पर जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। टिप्पणियों को ईमेल द्वारा kvs.rao13[at]nic[dot]in पर भेजा जा सकता है और इन्हें निदेशक, नीति अनुभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को संबोधित किया जाना चाहिए।

 

एमजी/एएम/एनके/डीसी


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