सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

एक राज्य से दूसरे राज्य में पुन: स्थानांतरण के दौरान यात्री वाहनों के लिए दोबारा पंजीकरण नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव


रक्षा कर्मियों, केंद्रीय / राज्य सरकार के कर्मचारियों, पाँच या अधिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए वाहन पंजीकरण की नई प्रणाली उपलब्ध

Posted On: 28 APR 2021 7:37PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा नियमों की एक अधिसूचना जारी की है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने वालों के लिए अपने वाहनों को फिर से पंजीकृत करवाना बहुत आसान बना देगा। यह कदम सरकार द्वारा वाहन पंजीकरण के लिए कई नागरिक-केंद्रित और आईटी-आधारित समाधान के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में आता है। हालांकि, वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में मुख्य बिंदुओं में से एक, जिस पर अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वह किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करते समय किसी वाहन का पुनः पंजीकरण कराने का है।

स्टेशन स्थानांतरण दोनों सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ होता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, इस तरह के स्थानांतरण में मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के हस्तांतरण के संबंध में कर्मचारियों के मन में परेशानी की भावना पैदा होती है, जबकि एक व्यक्ति को मूल राज्य के अलावा किसी भी राज्य में जहां वाहन मूल रूप से पंजीकृत है, 12 महीने तक वाहन रखने की अनुमति होती है। नए राज्य में पंजीकरण प्राधिकरण के साथ नया पंजीकरण 12 महीने के भीतर किया जाना आवश्यक है।

एक यात्री वाहन उपयोगकर्ता को एक वाहन को फिर से पंजीकृत करने के लिए ये कदम उठाने होंगे:

(i) किसी अन्य राज्य में नए पंजीकरण चिह्न प्राप्त करने के लिए मूल राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना

(ii) नए पंजीकरण चिह्न को प्राप्त करने के लिए नए राज्य में प्रो-राटा आधार पर रोड टैक्स का भुगतान किया जाता है

(iii) मूल राज्य में प्रो-राटा आधार पर रोड टैक्स की वापसी के लिए आवेदन करना

प्रो-राटा आधार पर मूल राज्य से धन वापसी का प्रावधान एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होती है।

इस पृष्ठभूमि के साथ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पंजीकरण की एक नई प्रणाली का प्रस्ताव कर रहा है, जिसमें आवंटन को "आईएन" श्रृंखला के रूप में चिह्नित किया जाएगा और यह पायलट परीक्षण मोड पर होगा।आईएन श्रृंखलाके तहत यह वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों / संगठनों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय पाँच या अधिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। मोटर वाहन कर दो साल या दो के गुणांक के वर्षों के लिए लगाया जाएगा। यह योजना भारत के किसी भी राज्य में एक नए राज्य में स्थानांतरित होने पर व्यक्तिगत वाहनों के निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी।

मसौदा नियमों को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक / राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के लिए टिप्पणियों को आमंत्रित किया गया है। 

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