सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सामग्री (कंटेंट) पर रोक लगाने संबंधी कोई नया प्रावधान नहीं जोड़ा गया है

Posted On: 27 FEB 2021 4:27PM by PIB Delhi

नियमों के भाग III के तहत नियम 16 ​​के बारे में कुछ संदेह किया जा रहा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आपातकालीन प्रकृति वाले मामले में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव द्वारा अंतरिम अवरोध निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह कोई नया प्रावधान नहीं है। 2009 से पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सूचना तक लोगों की पहुँच पर रोक के लिए सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव द्वारा इस प्रावधान का प्रयोग किया जा रहा है।

25 फरवरी, 2021 को जारी किए गए नियमों के तहत, इस प्रावधान को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के साथ बदल दिया गया है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के भाग III का कार्यान्वयन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।   

इसे दोहराया जाता है - प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है और न ही सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत सामग्री (कंटेंट) को अवरुद्ध करने को लेकर कोई नया प्रावधान जोड़ा गया है।

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एमजी / एएम / जेके             


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