सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण दस्तावेजों में दिव्यांगजनों के स्वामित्व को शामिल करने संबंधी संशोधन को अधिसूचित किया

Posted On: 23 OCT 2020 3:39PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण के समय वाहनों के स्वामित्व के विवरणों के अभिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए सीएमवीआर 1989 के फॉर्म 20 में संशोधन के लिए दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को अधिसूचना जारी की है। इससे दिव्यांगजनों को विशेष लाभ होगा।

मंत्रालय के संज्ञान में आया था कि मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवश्यक सीएमवीआर के विभिन्न प्रपत्रों के अंतर्गत स्वामित्व अधिकार के विवरण उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं होते।

इसको दृष्टिगत रखते हुए, स्वामित्व विवरण प्रारूप के अधिग्रहण के लिए इसने सीएमवीआर के फॉर्म 20 को इस प्रकार संशोधित कर दिया है :- “ 4A. स्वामित्व का प्रारूप स्वायत्तशासी निकाय,   दानार्थ ट्रस्ट,   ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल दिव्यांगजन  (a) जीएसटी छूट का लाभ उठा रहे हैं (b) जीएसटी छूट का लाभ नहीं उठा रहे हैं,   शिक्षण संस्थाएं,    फर्म,   सरकारी उपक्रम,      व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण,     बहु-स्वामित्व,   अन्य,   पुलिस विभागराज्य सरकार,    राज्य परिवहनसीओआरपी/डीईपीटी।

इसके अतिरिक्त, सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत दिव्यांगजनों (शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे लोग) को मोटर वाहनों की खरीद/स्वामित्व/संचालन के लिए जीएसटी के लाभ और अन्य छूट प्रदान की जा रही है। सीएमवीआर 1989 के अंतर्गत वर्तमान विवरणों के अनुसार, अधिग्रहित स्वामित्व अधिकार दिव्यांगजन नागरिकों के विवरण को प्रतिबिंबित नहीं करता। ऐसे नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध विभिन्न लाभों का लाभ उठाना मुश्किल हो जाता है, जैसे- भारी उद्योग विभाग विभाग की वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अनुसार दिव्यांगजनों को मिलने वाले लाभ। प्रस्तावित संशोधन के साथ इस प्रकार के स्वामित्व अधिकार विवरण समुचित रूप से प्रतिबिंबित होंगे और दिव्यांगजन विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

इस संबंध में 19 अगस्त, 2020 को लोगों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई थीं।

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