कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जी-20 भ्रष्‍टाचार-निरोधी कार्यसमूह की प्रथम मंत्रिस्‍तरीय बैठक को सम्‍बोधित किया


डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में भारत भ्रष्‍टाचार और बेहिसाबी धन को कतई बर्दाश्‍त न करने की नीति के प्रति संकल्‍पबद्ध है 

Posted On: 22 OCT 2020 7:28PM by PIB Delhi

भारत ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में भ्रष्‍टाचार का जड़ से सफाया करने की प्रतिबद्धता दोहरायी। जी-20 भ्रष्‍टाचार-निरोधी कार्यसमूह की प्रथम मंत्रिस्‍तरीय बैठक को सम्‍बोधित करते हुए केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार), कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्‍व में भारत, भ्रष्‍टाचार और बेहिसाबी धन को कतई बर्दाश्‍त न करने की नीति के प्रति संकल्‍पबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि इसी का अनुसरण करते हुए मोदी सरकार ने पिछले छह वर्षों में विविध कदम उठाए हैं।

 

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डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के भ्रष्‍टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 का हवाला दिया, जिसमें मोदी सरकार ने 30 साल बाद 2018 में संशोधन कर उसमें रिश्‍वत लेने के अलावा रिश्‍वत देने को भी अपराध की श्रेणी में शामिल करने, इसके अलावा व्‍यक्तियों और साथ ही साथ कार्पोरेट इकाइयों द्वारा ऐसे कार्यों को अंजाम दिए जाने पर कारगर निवारक लागू करने जैसे अनेक नए प्रावधान शामिल किए हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान कानून ऊंचे स्‍थानों पर भ्रष्‍टाचार पर अंकुश लगाने तथा कार्पोरेट जगत में रिश्‍वत पर कड़ा प्रहार करने के लक्ष्‍य के साथ प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के निर्देश पर लाया गया है। यह प्रतिनिधिक दायित्‍व स्‍थापित करने का प्रयास करता है, ताकि असली रिश्‍वत देने वालों का भंडाफोड़ किया जा सके।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता है कि गवर्नेंस में ज्‍यादा प्रतिबद्धता लाई जाए, उसे ज्‍यादा से ज्‍यादा नागरिक केंद्रित और ज्‍यादा जवाबदेह बनाया जाए। यह बात उच्‍च स्‍थानों पर भ्रष्‍टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उसके द्वारा देश में लोकपाल की संस्‍था को संचालित करने के लिए उठाए गए निर्णयाक कदमों से जाहिर होती है।

उन्‍होंने जी-20 बैठक के शिष्‍टमंडल को याद दिलाते हुए कहा कि विश्‍व इस समय राष्‍ट्रीय अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर फरार हो जाने वाले भगोड़े आर्थिक अपराधियों और परिसम्‍पत्तियों की गंभीर उभरती चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्‍होंने कहा कि भारत का भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम, 2018 अधिकारियों को अपराध के फलस्‍वरूप कमाई गई संपत्ति के साथ ही साथ भगोड़े आर्थिक अपराधी की परिसम्‍पत्तियों को भी गैर-दोषसिद्धि आधार पर कुर्क और जब्‍त करने का अधिकार देता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमने आरोपियों द्वारा विदेश में शरण लेने और अपराध के फलस्‍वरूप कमाई गई संपत्ति को छुपाने पर भी रोक लगा दी है। उन्‍होंने कहा कि भारत इस बात की सराहना करता है कि जी-20 भ्रष्‍टाचार निरोधी कार्य समूह अंतर्राष्‍ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर इस संघर्ष को सही दिशा में आगे ले जा रहा है।  

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कोरोना महामारी के दौरान यह बैठक आयोजित करने के जी-20 भ्रष्‍टाचार निरोधी कार्य समूह के प्रयासों की सराहना करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यहां तक कि कोविड भी भ्रष्‍टाचार का सफाया करने के हमारे संघर्ष और धर्मयुद्ध को रोक नहीं सकता।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने 10वीं वर्षगांठ वाले वर्ष के दौरान जी-20 सदस्‍य देशों की मंत्रिस्‍तरीय बैठक आयोजित करने के लिए अध्‍यक्ष सऊदी अरब को बधाई दी। उन्‍होंने आशा व्‍यक्‍त की कि भ्रष्‍टाचार की बुराई का मुकाबला करने के लिए विश्‍व एक सुदृढ़ और सशक्‍त मुहिम के लिए एकजुट होगा

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एमजी/एएम/आरके/डीसी 


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