सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
हाइड्रोजन — सीएनजी के इस्तेमाल को लेकर अधिसूचना जारी
Posted On:
28 SEP 2020 12:44PM by PIB Delhi
परिवहन के लिए वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीएनजी इंजनों में एच-सीएनजी (हाइड्रोजन का 18% मिश्रण) के उपयोग की अनुमति दे दी है। मंत्रालय परिवहन के लिए स्वच्छ ईंधन के तहत विभिन्न वैकल्पिक ईंधन को अधिसूचित कर रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भी मोटर वाहन के लिए हाइड्रोजन वाले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (एच-सीएनजी) के विनिर्देशों (आईएस 17314: 2019) को ईंधन के रूप में विकसित किया है। कुछ सीएनजी-इंजन का ‘स्वच्छ’ सीएनजी की तुलना में एच-सीएनजी का उपयोग करके उत्सर्जन में कमी को समझने के लिए कुछ परीक्षण किया गया था।
एच-सीएनजी को एक मोटर वाहन ईंधन के रूप में शामिल करने के वास्ते केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के लिए मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2020 को जीएसआर 585 (ई) प्रकाशित किया गया है। इस संबंध में मसौदा नियम 22 जुलाई को जनता के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इस संबंध में जनता से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं किए गए थे।
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एमजी/एएम/सीसीएच/एसएस
(Release ID: 1659724)
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