उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

सभी उत्पादों के पैकेजों पर निर्माता का विवरण, अंतिम तिथि, मूल्य और उत्पाद के अन्य विवरण स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए- श्री राम विलास पासवान

प्रविष्टि तिथि: 21 AUG 2020 8:20PM by PIB Delhi

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने कहा कि सभी उत्पादों के पैकेजों पर निर्माता के विवरण, अंतिम तिथि, मूल्य और उत्पाद के अन्य विवरण स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए। उन्होंने उपभोक्ताओं से किसी भी उत्पाद के पैकेज पर कोई जानकारी नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे उन निर्माताओं के मन में डर पैदा होगा जो अनुचित कार्य-निष्पादन करने या उत्पादों के न्यून-मानक के वितरण को बाजार में बढ़ावा देने में शामिल हैं।

एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, श्री पासवान ने कहा कि आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर में कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग ने दवाइयों के फार्मास्युटिकल वितरक सेडर ओम के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। श्री पासवान ने बताया कि प्राप्त शिकायत के अनुसार, इसके उत्पाद पर निर्माता का नाम, हेल्पलाइन नंबर और समाप्ति की तिथि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि घोषणा के अंकों और अक्षरों का आकार 1 मिमी से कम है और आसानी से उपरोक्त दवा पैकेजों पर पढ़ने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 की धारा 15 के तहत वितरक और विक्रेता के परिसरों पर छापेमारी की गई और उपरोक्त दवा के पैकेट जब्त किए गए हैं।

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