सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीईवी रोड़मैप अधिसूचना पर सुझाव आमंत्रित किये

Posted On: 16 AUG 2020 12:08PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा आवश्‍यकताओं के मुद्दों के समाधान, ऑपरेटर की सुरक्षा तथा सुरक्षा सुनिश्‍चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से (चरण-I: अप्रैल 21; चरण-II; अप्रैल 24) समग्र रूप से निर्माण उपकरण वाहनों के लिए, यद्यपि ऐसी मशीने अन्‍य वाहनों के साथ-साथ सार्वजनिक सड़कों पर चल रही हैं, दिनांक 13 अगस्‍त, 2020 की एक प्रारूप अधिसूचना जीएसआर 502 (ई) जारी की है।  

वर्तमान में, कुछ विशिष्‍ट सुरक्षा आवश्‍यकताएं पहले से ही सीएमवीआर, 1989 में निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अधिदेशित हैं। इस मानक का उद्देश्‍य कई सुरक्षा आवश्यकताओं अर्थात विजुअल डिस्प्ले आवश्‍यकताएं, ऑपरेटर स्टेशन और रखरखाव क्षेत्रों की आवश्यकताएं, नॉन-मेटल ईंधन टैंक, मिनिमम एक्‍सेस डाइमेंशन, स्‍टेप्‍स के लिए एक्सेस सिस्टम, प्राइमरी एक्‍सेस, अल्‍टरनेट एक्जिट पाथ एंड ओपनिंग, रखरखाव ओपनिंग, हैंडरेल और हैंड होल्‍ड्स, गार्ड्स, विजुअल डिस्प्ले आवश्‍यकताएं, मशीन माउंटेड ऑडिबल ट्रैवल अलार्म, आर्टिकुलेटेड फ्रेम लॉक, लिफ्ट आर्म सपोर्ट डिवाइस, ऑपरेटर की सीट के लिए आयाम एवं आवश्‍यकताएं,  इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी (ईएमसी), सीट बेल्ट और सीट बेल्ट एंकरेज, रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर (आरओपीएस), टिप ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर (टीओपीएस), फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर (एफओपीएस), ऑपरेटर फील्ड ऑन व्यूज़, सस्‍पें‍डेड सीटों के लिए ऑपरेटर सीट वाइब्रेशन आदि को उपयोग में लाने के लिए एआईएस (ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड) 160 को लागू करना है ।

इसके अतिरिक्त, ऑपरेटर के कान के स्तर पर मापित शोर और गुजरने वाले शोर के संबंध में क्रमश: ब्रेक और स्टीयरिंग प्रयास के लिए सीएमवीआर 96-ए और 98-ए में संशोधन और टर्निंग सर्किल डायमीटर की आवश्यकताएं प्रस्तावित हैं, जो पहले दिनांक 28 जुलाई 2000 के जीएसआर 642 (ई) द्वारा अधिसूचित की गई थी।

निर्माण उपकरण वाहनों का बड़े पैमाने पर उपयोग विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। चूंकि ऐसी मशीनें अन्य वाहनों के साथ सार्वजनिक सड़कों पर चल रही हैं, ऑपरेटर की सुरक्षा सुनिश्‍चित करने के लिए ऐसे वाहनों के लिए विभिन्न सुरक्षा आवश्यकताओं को अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है।

इस संबंध में सुझाव या टिप्पणियां अधिसूचना की तिथि से तीस दिनों के भीतर संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 (ईमेल: jspb-morth[at]gov[dot]in) को भेजे जा सकते हैं।

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