सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कृषि संबंधी मशीनरी के लिए अलग उत्‍सर्जन नियम तथा उत्‍सर्जन नियमों की नामावली में परिवर्तन के लिए सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किये

Posted On: 09 AUG 2020 1:35PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 5 अगस्‍त, 2020 के जीएसआर 491 (ई) के जरिये सीएमवीआर 1989 में संशोधन करने के प्रस्‍ताव के एक प्रारूप अधिसूचना पर आम लोगों तथा सभी हितधारकों से सुझाव एवं टिप्‍पणियां आमंत्रित की है –

 

  1. कृषि संबंधी मशीनरी (कृषि संबंधी ट्रैक्‍टर, पॉवर टिलर्स तथा कम्‍बाइंड हार्वेस्‍टर) तथा निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अलग उत्‍सर्जन नियम और
  1. भारत चरण (सीईवी/टीआरईएम) – IV तथा भारत चरण (सीईवी/टीआरईएम) – V से उत्‍सर्जन नियमों की नामावली में परिवर्तन।
  • कृषि संबंधी ट्रैक्‍टरों एवं अन्‍य उपकरणों के लिए टीआरईएम – IV एवं टीआरईएम – V
  • निर्माण उपकरण वाहनों के लिए सीईवी – IV और सीईवी – V

 

ऐसा अन्‍य मोटर वाहनों के उत्‍सर्जन नियमों, जिनका नियमों के रूप में बीएस है, के बीच किसी भी प्रकार की अस्‍पष्‍टता से बचने के लिए किया गया है।

 

(iii) इसके अतिरिक्‍त, कृषि मंत्रालय, ट्रैक्‍टर विनिर्माताओं एवं कृषि संगठनों के 1 अक्‍टूबर, 2020 से लागू ट्रैक्‍टरों के लिए उत्‍सर्जन नियमों (टीआरईएम चरण – IV) के अगले चरण को कार्यान्वित करने के लिए कुछ और समय प्रदान करने के आग्रह पर विचार करते हुए, इसे 1 अक्‍टूबर, 2021 तक आस्थगित कर देने का प्रस्‍ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्‍त, सीईवी के लिए 6 महीने का स्‍थगन उपलब्‍ध कराते हुए उत्‍सर्जन नियमों के अगले चरण की प्रयोज्‍यता के 1 अप्रैल, 2021 से लागू किये जाने का प्रस्‍ताव है।

 

इस संबंध में सुझाव या टिप्‍पणियां अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर संयुक्‍त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्‍ट्रीट, नई दिल्‍ली -110 001 (ई-मेल : jspb-morth[at]gov[dot]in )  पर भेजी जा सकती हैं।

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एमजी/एएम/एसकेजे/एसएस

 



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