वित्‍त मंत्रालय

एनबीएफसी और एचएफसी के लिए विशेष नकदी प्रवाह योजना: कार्यान्वयन की स्थिति


3,090 करोड़ रुपये के 5 प्रस्‍तावों को मंजूरी, 35 अन्‍य आवेदन प्रक्रियाधीन

Posted On: 24 JUL 2020 8:19PM by PIB Delhi

एनबीएफसी और एचएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष नकदी प्रवाह योजना को 1 जुलाई, 2020 से लागू किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आत्‍मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 13 मई, 2020 को की गई घोषणाओं के अनुसरण में इसे लागू किया गया है। एक विशेष उद्देशीय कंपनी (एसपीवी) के जरिये एनबीएफसी/ एचएफसी की नकदी प्रवाह की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्‍य से यह योजना शुरू की गई है ताकि वित्तीय क्षेत्र में किसी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचा जा सके।

इस योजना को काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। 23 जुलाई, 2020 तक कुल 3,090 करोड़ रुपये के पांच (5) प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा, 13,776 करोड़ रुपये के वित्‍तपोषण के लिए 35 अन्‍य आवेदन प्राप्‍त हुए हैं जो फिलहाल प्रक्रियाधीन हैं।

यह योजना एसएलएस ट्रस्ट द्वारा लागू की जा रही है जो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआईकैप) द्वारा स्थापित एक एसपीवी है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में पंजीकृत उपक्रमों को छोड़कर) के तहत आरबीआई में पंजीकृत सूक्ष्‍म वित्‍त संस्‍थान सहित कोई भी एनबीएफसी और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) में पंजीकृत कोई भी एचएफसी कुछ निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के साथ इस सुविधा से रकम जुटाने के लिए पात्र होंगे। ट्रस्ट द्वारा सदस्यता बनाने के लिए यह योजना 3 महीने तक खुली रहेगी। यह योजना प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में ऋण की खरीद की अनुमति देती है और एनबीएफसी/एचएफसी के अल्पकालिक नकदी प्रवाह संबंधी समस्‍याओं को दूर करने का प्रयास करती है। इसलिए जो बाजार भागीदार 90 दिनों की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के साथ अपने मानक निवेश से बाहर निकलना चाहते हैं वे एसएलएस ट्रस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं।

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