सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अमान्य या गैर-कार्यात्मक फास-टैग वाले वाहनों पर उनकी श्रेणी के लिए लागू शुल्क से दोगुना टोल शुल्क लगाया जाएगा

Posted On: 17 MAY 2020 2:08PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 298ई, दिनांक 15 मई 2020 को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है।अधिसूचनाके अनुसार यदि किसी वाहन में फास-टैग नहीं लगा है या वाहन वैध या कार्यात्मक फास-टैगकेबिना, शुल्क प्लाजा के "फास-टैग लेन" में प्रवेश करता है, तो वाहन को उस श्रेणी के वाहनों के लिए लागू शुल्क के दोगुने के बराबर शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

इस संशोधन से पहले, वाहन के उपयोगकर्ता को शुल्क प्लाजा पर केवल दो बार भुगतान करना पड़ता था, यदि वाहन में फास-टैगनहीं है और वाहन समर्पित फास-टैगलेन में प्रवेश कर गया है।

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एएम / जेके /डीसी

 

 


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