नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न बाधाओं के मद्देनजर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओंको लॉकडाउन के बाद भी 30 दिन का और समय मिलेगा

Posted On: 21 APR 2020 3:11PM by PIB Delhi

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने कहा हैकि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां,नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओंको उनका कामकाज सामान्य होने तक कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के बराबर तथा इसके अतिरिक्त 30 (तीस दिन) का और समय दे सकती हैं। मंत्रालय की ओर से इस बारे में 17 अप्रैल 2020 को  जारी एक आदेश में कहा गया है कि इसके लिए किसी तरह की जांच या शर्त नहीं होगी और तथा कोई सबूत भी नहीं मांगे जाएंगे। यह सभी आरई परियोजनाओं पर समान रूप से लागू होगी। 

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उसके अधीन सभी नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वय एजेंसियों को कोविड-19 लॉकडाउन को अप्रत्याशित आपदा के रूप में मानना होगा। 

नवीकरणीय ऊर्जा विभागों (राज्यों के पावर / ऊर्जा विभागों सहित ऐसी एजेंसियां जो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित हैं)का उल्लेख करते हुए, मंत्रालय ने उनसे कहा है कि वे भी कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन को अप्रत्याशित आपदा के रूप में ले सकती हैं और इसके आधार पर आरई परियोजनाओं को समय विस्तार देने पर विचार कर सकती हैं।

स्वच्छ ऊर्जा डेवलपरों के अनुरोध पर मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि उन्हें कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के बराबर तथा उसके बाद भी कामकाज सामान्य होने तक अतिरिक्त समय दिया जाए।

मंत्रालय ने इसके पहले 20 मार्च 2020 को एसईसीआई और एनटीपीसी के अलावा राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों/ प्रधान सचिवों/ ऊर्जा सचिवों / नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के सचिवों के नाम जारी आदेश में कहा था कि वह चीन तथा ऐसे ही दूसरे देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा डेवलपरों द्वारा ऐसे व्यवधानों के सबूत के रूप में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों के आधार पर आरई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त समय दे सकते हैं। लेकिन अब मंत्रालय ने इसमें संशोधन कर दिया है और कहा है कि समय विस्तार की अनु​मति देने के लिए किसी तरह के सबूत या दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।

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एएम/एमएस



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