गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय कोविड-19 से लड़ने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने में राज्यों द्वारा सामना किये जा रहे जमीनी मुद्दों को स्पष्ट किया
जमीनी स्तर पर किसी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने के लिए राज्यों के जिला प्रशासन और फील्ड एजेंसियों को स्पष्टीकरण से अवगत कराने की सलाह दी गई हैं
Posted On:
03 APR 2020 10:57PM by PIB Delhi
गृह मंत्रालय (MHA) ने देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए किये गए लॉकडाउन उपायों पर भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों तथा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्राधिकरणों को 24 मार्च, 2020 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये थे जिन्हें बाद में 25 मार्च, 2020, 26 मार्च, 2020 और 2 अप्रैल, 2020 को संशोधित किया गया है।
जमीनी स्तर पर उन वस्तुओं को लेकर अलग-अलग व्याख्याएं की जा रही हैं जिन्हें अपवाद स्वरूप माना गया था। इससे आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इन दिशानिर्देशों के संबंध में कई सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। इन घटनाक्रमों को देखते हुए केन्द्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमाल भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है जिसमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में राज्यों के समक्ष आ रहे जमीनी स्तर के मुद्दों को स्पष्ट किया गया है। पत्र में लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त आवश्क वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों को विस्तृत ब्यौरे के साथ स्पष्ट किया गया है।
पत्र में आलेख किया गया है कि ‘प्रयोगशालाओं’ को लॉकडाउन प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनमें निजी क्षेत्र की वे जांच प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं जो कोविड-19 नमूनों की जांच करती है। ये नमूने विभिन्न संग्रह केन्द्रों में जमा किये जाते हैं और फिर इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अस्थायी संग्रह केन्द्र खोलने, प्रयोगशाला तकनीशियनों के आने-जाने और नमूनों को संग्रह केन्द्र से प्रयोगशालाओं तक ले जाने के लिए लॉकडाउन प्रतिबंध में छूट दी गई है।
दैनिक आवश्यकताओं के बारे में पत्र में कहा गया है कि खाद्य, किराने का सामान, फल व सब्जियां, डेयरी व दूध उत्पाद, मांस व मछली, पशुओं का चारा, बीज, उर्वरक व कीटनाशक, कृषि उत्पाद, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, इनके कच्चे माल व मध्य उत्पादन जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री (ई-कॉमर्स के माध्यम से भी) उत्पादन, भंडारण और परिवहन को प्रतिबन्ध से मुक्त रखा गया है। 29 मार्च, 2020 के पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि किराने के सामान में स्वच्छता-उत्पाद जैसे हैंडवॉश, शैम्पू, फर्श की सफाई में इस्तेमाल होने वाला क्लीनर, डिटरजेंट, टिशू पेपर, टूथपेस्ट/मुंह की देखभाल में प्रयुक्त उत्पाद, सेनेटरी पैड व डायपर जार्जर और बैटरी सेल आदि शामिल हैं।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को अधिक सुचारू बनाने के लिए निम्न स्पष्टीकरण जारी किये गए हैं: -
1) प्रश्न पूछे गए है कि खाद्य और किराने के सामान के अन्तर्गत कौन सी वस्तुएं आती हैं। दिशानिर्देशों में खाद्य और किराने के सामान के अन्तर्गत आनेवाली प्रत्येक वस्तु का उल्लेख करना संभव नहीं है और यह आवश्यक भी नहीं है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे खाद्य और किराने के सामान के अन्तर्गत उन वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं जिन्हें लोग दैनिक जीवन में उपभोग करते हैं।
2) दिशानिर्देश में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण और परिवहन को प्रतिबन्ध से छूट दी गई है और जिला प्रशासन द्वारा छूट प्राप्त श्रेणियों के लिए व्यक्तिगत पास जारी किये जा रहे हैं। हालांकि उन व्यवसायियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जो पूरे देश में आवशयक वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। इस इस संबंध में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सलाहदी गई है कि वे उन कंपनियों/संगठनों को अधिकार-पत्र जारी करें जो पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। उन्हें अपने कर्मचारियों और श्रमिकों के आवागमन के लिए क्षेत्रीय पास भी दिये जा सकते हैं ताकि राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बनी रहे। यह भी सलाह दी जाती है कि ऐसे अधिकार-पत्रों की संख्या न्यूनतम रखी जानी चाहिए।
3) हालांकि दिशानिर्देश में कार्गो परिवहन, राहत और लोगों की निकासी के लिए रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के संचालन की अनुमति दी गई है लेकिन कुछ मामलों में देखा गया है कि जिला प्रशासन से पास प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए तथा देश में वस्तुओं के परिवहन को सुगमता प्रदान करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि रेलवे, बंदरगाह र हवाई अड्डे के अन्तर्गत नामित प्राधिकरण उपरोक्त कार्यों के संचालन के लिए कर्मचारियों र संविधा कामगारों को पास जारी कर सकते हैं।
4) सभी ट्रकों और अन्य माल वाहक वाहनों को एक राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति है बशर्ते ड्राइवर के साथ एक अतिरिक्त व्यक्ति साथ रहने की भी अनुमति है। यदि ट्रक/माल वाहन खाली जा रहा है तो ड्राइवर को चालान, मार्ग-चालान आदि को साथ रखना आवश्यक है। स्थानीय प्रशासन ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति को घर से ट्रक तक जाने के लिए सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
5) पास प्राप्त व्यक्तियों का आवागमन उन नियमों के अधीन होगा जो कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और एक-दूसरे से आवश्यक दूरी बनाये रखने के लिए निर्धारित किये गए हैं।
पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त तथ्यों से जिला प्रशासन और फील्ड एजेंसियों को अवगत कराया जाना चाहिए ताकि जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचा जा सके।
एएम/जेके/सीएल
(Release ID: 1611049)
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