गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन पाबंदियों से कृषि मशीनरी, कलपुर्जे एवं मरम्मत की दुकानों, ट्रक मरम्‍मत की दुकानों और चाय उद्योग को छूट देने के लिए एक परिशिष्ट जारी किया

प्रविष्टि तिथि: 03 APR 2020 10:15PM by PIB Delhi

गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्‍यापी लॉकडाउन के संबंध में सभी मंत्रालयों/ विभागों को दिशानिर्देशों का एक परिशिष्‍ट और बाद के परिशष्टि (https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1607997) जारी किए हैं।  

 

इस परिशिष्ट के तहत देशव्‍यापी लॉकडाउन पाबंदियों से कृषि मशीनरी, कलपुर्जे (इसकी आपूर्ति श्रृंखला सहित) एवं मरम्‍मत की दुकानों, राजमार्गों पर विशेष रूप से पेट्रोल पंपों पर ट्रक की मरम्मत की दुकानों और अधिकतम 50 प्रतिशत मजदूरों के साथ पौधारोपन सहित चाय उद्योग को छूट प्रदान की गई है।

 

परिशिष्‍ट दस्‍तावेज 

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एएम/एसकेसी


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