गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों को कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान पीएम-जीकेवाई के लाभान्वितों को धन का सुचारु वितरण करने को कहा

Posted On: 02 APR 2020 5:02PM by PIB Delhi

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएम-जीकेवाई) के लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से धन के वितरण पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे।

इन दिशा-निर्देशों के पालन में, केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) में सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करते हुए सभी राज्यों /संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे पीएम-जीकेवाई के लाभार्थियों को धन का सुचारु वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेश प्रशासन, जिला अधिकारियों और क्षेत्र एजेंसियों के संबंधित विभागों को सख्ती से पालन करने के दिशा-निर्देशों के बारे में सूचित किया जा सकता है।

राज्‍यों को दिए गए निर्देशों के लिए यहां क्लिक करें

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एएम/केपी



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