गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बारे में दिशा-निर्देशों को लेकर परिशिष्ट जारी किया


अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छूट वाली सूची में शामिल किया गया है

Posted On: 29 MAR 2020 7:28PM by PIB Delhi

गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बारे में सभी मंत्रालयों/विभागों को दिशा-निर्देशों को लेकर एक परिशिष्ट, और अनुवर्ती परिशिष्ट (https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1608644) जारी किया गया है।

दूसरे परिशिष्ट में 21 दिनों के लॉकडाउन के संबंध में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत छूट प्राप्त आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की अतिरिक्त श्रेणियों को रखा गया है।

 

परिशिष्ट दस्तावेज-

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एम/एके


(Release ID: 1609140)