गृह मंत्रालय
सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए आरक्षण
प्रविष्टि तिथि:
21 JUL 2026 4:05PM by PIB Delhi
सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स (सीएपीएफ और एआर) में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पदों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों की एक नई श्रेणी बनाई है। इसके लिए प्रावधान इस प्रकार हैं:
(i) रिक्तियों में 50 प्रतिशत का आरक्षण।
(ii) निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। इसके अतिरिक्त, पूर्व अग्निवीरों के प्रथम बैच के उम्मीदवारों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से परे 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी; और
(iii) शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) और लिखित परीक्षा से छूट।
2. इसके अतिरिक्त, पूर्व अग्निवीरों की प्रगति के समन्वय हेतु गृह मंत्रालय के अधीन एक समर्पित पूर्व अग्निवीर विंग की स्थापना की गई है। फिलहाल, अग्निवीरों के पहले बैच ने अभी तक अपनी सेवा अवधि पूरी नहीं की है।
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/वीके/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2287335)
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