वित्‍त मंत्रालय
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सरकार और आरबीआई ने उन्नत नियामक ढांचे और उपभोक्ता संरक्षण उपायों के साथ फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत किया


इन उपायों में डीपीडीपी अधिनियम के माध्यम से साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, एआई-आधारित धोखाधड़ी का पता लगाना और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग तंत्र शामिल हैं

प्रविष्टि तिथि: 20 JUL 2026 4:41PM by PIB Delhi

सरकार देश में डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों और भुगतान एग्रीगेटरों सहित फिनटेक इकोसिस्टम से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ लगातार बातचीत कर रही है।

इस प्रकार की समीक्षा और मूल्यांकन के आधार पर, समय-समय पर विभिन्न नियामक और पर्यवेक्षी हस्तक्षेप किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 30.05.2024 को "फाइनटेक सेक्टर में स्व-नियामक संगठन(ओं) के लिए ढांचा" (एसआरओ-एफटी ढांचा) जारी किया है, जिसका उद्देश्य नियामक मानकों को स्थापित करना और लागू करना, नैतिक आचरण को बढ़ावा देना, बाजार की अखंडता सुनिश्चित करना, विवादों का समाधान करना और अपने सदस्यों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
  2. वेब और मोबाइल ऐप से जुड़े खतरों से निपटने के लिए आरबीआई ने फरवरी 2021 में डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रणों पर मास्टर दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों के तहत बैंकों को इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड भुगतान आदि जैसे विभिन्न भुगतान चैनलों के लिए सुरक्षा नियंत्रणों का एक समान न्यूनतम मानक लागू करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) सभी बैंकों को धोखाधड़ी निगरानी समाधान प्रदान करता है, जिसके तहत यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित मॉडल का उपयोग करके अलर्ट जारी किए जाते हैं और लेनदेन को अस्वीकार किया जाता है।
  3. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम) और DPDP नियम 2025 को अधिसूचित किया है।
  4. इसके अलावा, आरबीआई ने अगस्त 2019 में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए एक सक्षम ढांचा पेश किया है, जो नियामक छूट के साथ या उसके बिना एक नियंत्रित नियामक वातावरण में नए अभिनव वित्तीय उत्पादों/सेवाओं के परीक्षण की अनुमति देता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और नागरिकों को अवैध ऋण ऐप्स सहित साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय (MHA) ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया है। बैंक सार्वजनिक मंच 'SACHET' पोर्टल और राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) के माध्यम से नागरिकों को अवैध रूप से धन जमा/संग्रह से संबंधित किसी भी संस्था के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करते हैं। आरबीआई और बैंक साइबर अपराध की रोकथाम पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें लघु एसएमएस, रेडियो अभियान और प्रचार शामिल हैं। इसके अलावा, आरबीआई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (eBAAT) कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जो धोखाधड़ी और जोखिम न्यूनीकरण के बारे में जागरूकता पर केंद्रित है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एसकेजे/ओपी


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