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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित वैश्विक व्यापार व्यवधानों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में पात्र इकाइयों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में रियायती सीमा शुल्क दरों पर निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एकमुश्त राहत उपाय पेश किया


सीमा शुल्क अधिसूचना के माध्यम से 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक राहत प्रभावी होगी, जिसमें परिचालनशील विशेष क्षेत्राधिकार (एसईजेड) इकाइयों की पात्रता के लिए 31 मार्च, 2025 कट-ऑफ तिथि होगी

राहत अवधि के तहत स्वीकृत विनिर्मित वस्तुओं के लिए न्यूनतम 20 प्रतिशत मूल्यवर्धन अनिवार्य है

राहत में निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया गया है, घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है; घरेलू टैरिफ क्षेत्र बिक्री पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी वित्तीय वर्ष में पिछले उच्चतम निर्यात प्रदर्शन के 30 प्रतिशत तक सीमित है

प्रविष्टि तिथि: 01 APR 2026 2:05PM by PIB Delhi

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित वैश्विक व्यापार व्यवधानों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में पात्र इकाइयों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में रियायती सीमा शुल्क दरों पर निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एकमुश्त राहत उपाय पेश किया है

केंद्रीय बजट की घोषणा को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत जारी छूट अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जो विशेष आर्थिक इकाइयों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र को भेजे गए निर्मित माल पर लागू होगी और 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी ( अधिसूचना संख्या 11/2026-सीमा शुल्क दिनांक 31.03.2026 )

इस राहत योजना के अंतर्गत पात्र विशेष आर्थिक इकाइयों के लिए रियायती दरों का निर्धारण करते समय, घरेलू टैरिफ क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है।

इस राहत योजना के तहत, अधिसूचित वस्तुओं पर सीमा शुल्क की रियायती दरें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित की गई हैं:

 

वर्तमान सीमा शुल्क (बीसीडी, एआईडीसी, स्वास्थ्य उपकर सहित)

राहत योजना के अंतर्गत पात्र विशेष आर्थिक इकाइयों के लिए रियायती दर।

7.5 प्रतिशत

6.5 प्रतिशत

10 प्रतिशत

9 प्रतिशत

12.5 प्रतिशत, 15 प्रतिशत

10 प्रतिशत

20 प्रतिशत

12.5 प्रतिशत

20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के बीच

15 प्रतिशत

30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के बीच

20 प्रतिशत

 

इस राहत योजना के तहत लाभ का दावा करने वाली विशेष आर्थिक इकाइयों को 31.03.2025 को या उससे पहले माल का उत्पादन शुरू कर देना चाहिए था।

इस राहत योजना के तहत लाभ का दावा करने वाली ऐसी इकाइयों द्वारा निर्मित वस्तुओं में इनपुट की तुलना में न्यूनतम 20 प्रतिशत का मूल्यवर्धन होना चाहिए।

विशेष आर्थिक इकाइयों द्वारा निर्यात पर जोर जारी रहेगा। पात्र एसईजेड इकाइयों द्वारा रियायती दरों पर की गई डीटीए बिक्री, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी वर्ष के उच्चतम वार्षिक एफओबी निर्यात मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

यह राहत योजना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की स्वचालित प्रणाली के माध्यम से लागू की जाएगी और इस राहत योजना के तहत डीटीए क्लीयरेंस के लिए एंट्री बिलों का मूल्यांकन फेसलेस असेसमेंट प्रणाली के तहत किया जाएगा।

घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए कुछ क्षेत्रों को इस राहत योजना से बाहर रखा गया है।

अधिक जानकारी के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू ) भी जारी किए जा रहे हैं।

 

अधिसूचना संख्या 11/2026-सीमा शुल्क के लिए यहां क्लिक करें

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पीके/केसी/जेके/एसके


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