निर्वाचन आयोग
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भारत निर्वाचन आयोग ने दूरदर्शन और आकाशवाणी पर नि:शुल्कल प्रसारण/टेलीकास्ट समय के लिए राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों को डिजिटल वाउचर आवंटित किए

प्रविष्टि तिथि: 23 MAR 2026 1:43PM by PIB Delhi
  1. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39ए के तहत असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनावों में दूरदर्शन और आकाशवाणी (एआईआर) पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रसारण और टेलीकास्ट समय के आवंटन के लिए निर्देश जारी किए हैं।
  2. तदनुसार, विधानसभा चुनावों के लिए मतदान वाले 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल टाइम वाउचर जारी किए गए हैं।
  3. प्रत्येक चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होने की तिथि से लेकर मतदान की तिथि से दो दिन पहले तक, मतदान वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रसारण/टेलीकास्ट की अवधि निर्धारित की जाएगी। वास्तविक प्रसारण/टेलीकास्ट का निर्धारण राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से पहले ही कर लिया जाएगा।
  4. इस योजना के तहत, दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों पर 45 मिनट के आधार समय के लिए नि:शुल्‍क प्रसारण और टेलीकास्टिंग की सुविधा आवंटित की गई है, जिसे राज्य के भीतर क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रत्येक पार्टी को समान रूप से प्रदान किया जाएगा।
  5. संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर राजनीतिक दलों को अतिरिक्त समय आवंटित किया गया है।
  6. राजनीतिक दलों को संबंधित दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करते हुए, रिकॉर्डिंग और लिखित प्रतियां पहले से जमा करनी होंगी। प्रसार भारती द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों को पूरा करने वाले स्टूडियो में या दूरदर्शन/आकाशवाणी केंद्रों में रिकॉर्डिंग की जा सकती हैं।
  7. पार्टी प्रसारणों के अतिरिक्त, प्रसार भारती निगम दूरदर्शन और आकाशवाणी पर दो पैनल चर्चाओं और/या बहसों का आयोजन करेगा। प्रत्येक पात्र राजनीतिक दल कार्यक्रम के लिए एक प्रतिनिधि को मनोनीत कर सकता है, जिसका संचालन एक अनुमोदित समन्वयक द्वारा किया जाएगा।

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पीके/केसी/एसकेजे/एसएस


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