पर्यटन मंत्रालय
विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा
प्रविष्टि तिथि:
08 DEC 2025 2:46PM by PIB Delhi
पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा अनिवार्य रूप से राज्य का विषय है। यद्पि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के लिए व्यवहारिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित पर्यटक पुलिस की स्थापना हेतु सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पर्यटक पुलिस तैनात की है।
पर्यटन मंत्रालय केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से सेवा वितरण में कमी, धोखाधड़ी आदि से संबंधित शिकायतें/शिकायतें/सुझाव प्राप्त करता है। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल नागरिकों के लिए पर्यटन से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए चौबीस घंटे उपलब्ध है। विदेशी पर्यटक भारतीय पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से पोर्टल पर अपनी शिकायतें/शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं। पर्यटकों के लिए यात्रा को सुरक्षित बनाने के मंत्रालय के निरंतर प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सहायता सेवा प्रदान करने और भारत के भीतर यात्रा करते समय संकट में पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800111363 या शॉर्ट कोड 1363 पर 10 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियाई, अरबी), हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में चौबीस घंटे बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन की स्थापना की है।
इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया है कि सरकार ने एक समर्पित गैर-व्यपगत (नॉन-लैप्सेबल) कॉर्पस फंड- निर्भया फंड की स्थापना की है, जिसका संचालन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसका उपयोग विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।
पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्भया कोष के अंतर्गत 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थलों' का लाभ उठाने का अनुरोध करता रहा है। इसका उपयोग विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।
यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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पीके/केसी/एसकेजे/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2200413)
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