संचार मंत्रालय
3 अक्टूबर 2025 को “निजी प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने” पर सिफारिशों का शुद्धिपत्र
Posted On:
27 OCT 2025 1:17PM by PIB Delhi
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने 23 अप्रैल 2024 के अपने संदर्भ के माध्यम से निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने पर ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (ए) (आई) के तहत भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से सिफारिशें मांगी थीं।
ट्राई ने 3 अक्टूबर 2025 को सरकार को “निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करना” पर अपनी सिफारिशें भेजीं।
ट्राई की उपरोक्त सिफारिशों का शुद्धिपत्र आज जारी कर दिया गया है और यह ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।
किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, डॉ. दीपाली शर्मा, सलाहकार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं), ट्राई से टेलीफोन नंबर: +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।
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पीके/केसी/एके/एसएस
(Release ID: 2182851)
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