वित्त मंत्रालय
न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा सहित केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त एनपीएस ग्राहक एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं
यूपीएस लाभ पहले से दावा किए गए एनपीएस लाभों के अतिरिक्त होंगे
प्रविष्टि तिथि:
30 MAY 2025 3:30PM by PIB Delhi
केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहक जो 31/03/2025 को या उससे पहले न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं या उनके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी पहले से दावा किए गए एनपीएस लाभों के अलावा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत निम्नलिखित अतिरिक्त लाभों का दावा कर सकते हैं :
- एकमुश्त भुगतान- प्रत्येक पूर्ण की गई छः माह की अर्हक सेवा के लिए अंतिम आहरित मूल वेतन और उस पर महंगाई भत्ते का दसवां हिस्सा ।
- मासिक टॉप-अप राशि की गणना स्वीकार्य यूपीएस भुगतान + महंगाई राहत (डीआर) में से एनपीएस के तहत संबंधित वार्षिकी राशि घटाकर की जाती है।
- साधारण ब्याज सहित बकाया - लागू पीपीएफ दरों के अनुसार ।
यूपीएस लाभों का दावा निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:
- भौतिक माध्यम- डीडीओ पर जाकर फॉर्म जमा करके (बी2- सब्सक्राइबर के लिए और बी4/बी6- कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए) । फॉर्म को निम्न से डाउनलोड किया जा सकता है- www.npscra.nsdl.co.in/ups.php
- ऑनलाइन मोड- ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए www.npscra.nsdl.co.in/ups.php पर जाएं।
- लाभ का दावा करने की अंतिम तिथि: 30 जून, 2025
अधिक जानकारी के लिए: वेबिनार @ https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=546 में शामिल हों
यूपीएस हेल्प डेस्क (टोल-फ्री) नंबर -18005712930
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एमजी/केसी/एसकेएस/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2132714)
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