शिक्षा मंत्रालय

शिक्षा मंत्रालय ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पीएम-पोषण के तहत आरटीई पात्रता के लाभ और पोषण सहायता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किए

Posted On: 13 JUN 2024 4:45PM by PIB Delhi

एनईपी 2020 के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने 7 जून 2024 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को सविस्तार परामर्श जारी किया है। परामर्श में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है कि सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त समावेशी, घर-आधारित या विशेष स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को आरटीई पात्रता के लाभ प्रदान किए जाएं, जैसे निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, समग्र शिक्षा योजना के समावेशी शिक्षा घटक की सुविधाएं व लाभ और पीएम पोषण के तहत मध्याह्न भोजन, यदि आवश्यक हो तो सूखे राशन या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण।

जारी किया गया परामर्श मंत्रालय का एक उल्लेखनीय कदम है, क्योंकि यह विशेष रूप से समाज कल्याण विभाग के तहत विशेष स्कूलों के सीडब्ल्यूएसएन छात्रों की तथा केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण योजना के कवरेज का विस्तार करके घर-आधारित शिक्षा में नामांकित गंभीर और बहु-दिव्यांगता वाले छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं, या तो सूखे राशन के रूप में या डीबीटी के रूप में, जैसा भी मामला हो; का समाधान करता है;।

इसका उद्देश्य सीडब्ल्यूएसएन सहित सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्रदान करने के एनईपी 2020 के उद्देश्य को सुनिश्चित करना है, जिससे उनके शिक्षा के अधिकार को साकार किया जा सके और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य, दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत परिभाषित सीडब्ल्यूएसएन सहित सभी बच्चों के लिए समानता और समावेश हासिल करना होना चाहिए। मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना एनईपी 2020 के उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से एकीकृत है।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत, आरटीई पात्रता स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक है। इन आरटीई पात्रता लाभों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत 25 प्रतिशत प्रवेशों के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, प्राथमिक स्तर पर स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु-उपयुक्त प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समावेशी शिक्षा (आईई) घटक, सीडब्ल्यूएसएन को आवश्यक शैक्षणिक सहायता और संसाधन प्रदान करके उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा तक उचित पहुँच की गारंटी देने का प्रयास करता है। यह पहल, लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से सीडब्ल्यूएसएन को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनमें पहचान और मूल्यांकन शिविरों का आयोजन, सहायक उपकरण व अन्य उपकरण की आपूर्ति, परिवहन की सुविधा, लेखक और अनुरक्षक भत्ता सहायता प्रदान करना, ब्रेल पुस्तकें और बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें प्रदान करना, विशेष आवश्यकताओं वाली लड़कियों को छात्रवृत्ति देना और शिक्षण पाठ्य-सामग्री प्रदान करना शामिल हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य मुख्यधारा के स्कूलों के भीतर उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करना है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के पूर्व-प्राथमिक से कक्षा आठ तक के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है।

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