गृह मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (i) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह किरायेदारी विनियमन, 2023 (ii) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023 (iii) लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
Posted On:
04 OCT 2023 4:07PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (i) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह किरायेदारी विनियमन, 2023 (ii) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023 (iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह किरायेदारी विनियमन, 2023; दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023; और लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित करके केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और लक्षद्वीप में परिसर किराए पर देने के लिए एक जवाबदेह और पारदर्शी ईको-सिस्टम बनाने में कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे।
विनियम किराये के बाजार में निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देंगे, प्रवासियों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, पेशेवरों, छात्रों आदि सहित समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए पर्याप्त किराये के आवास स्टॉक का निर्माण करेंगे। इससे गुणवत्तापूर्ण किराये के आवास तक पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और किराये के आवास बाजार को धीरे-धीरे औपचारिक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा जो केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और लक्षद्वीप में एक जीवंत, स्थाई और समावेशी किराये के आवास बाजार का निर्माण करेगा।
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