सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की टेलीविजन चैनलों को सलाह, आतंकवाद समेत गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को न दें मंच

Posted On: 21 SEP 2023 8:49PM by PIB Delhi

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज टेलीविजन चैनलों को एक परामर्श जारी कर उनसे कहा कि वे आतंकवाद सहित गंभीर अपराधों के आरोपी या कानून द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को मंच प्रदान न करें।

हाल ही में विदेश में रहने वाले एक अपराधी के एक टेलीविजन चैनल की चर्चा में शामिल होने के बाद इस तरह के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आतंकवाद का गंभीर मामला है और वह भारतीय कानून के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी समूह से जुड़ा है। चर्चा के दौरान, उस व्यक्ति ने देश की संप्रभुता/अखंडता, भारत की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और देश में सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान की संभावना के बारे में कई टिप्पणियाँ कीं जिससे देश में सार्वजनिक व्यवस्था के बिगड़ने की भी संभावना है।

मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखती है और संविधान के तहत उसके अधिकारों का सम्मान करती है, लेकिन टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का पालन करना होगा, जिसमें उपधारा 20 खंड (2) शामिल है।

विस्तृत परामर्श नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है

https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/Upload?flag=iframeAttachView&attachId=140712323&whatsnew=true

***

एमजी/एमएस/आरपी/डीवी



(Release ID: 1961415) Visitor Counter : 78