सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
1 जनवरी 2025 से निर्मित होने वाले एन2 और एन3 श्रेणियों से संबंधित मोटर वाहनों के केबिन में वातानुकूलित प्रणाली लगाने को अनिवार्य बनाते हुए मसौदा अधिसूचना जारी की गई
प्रविष्टि तिथि:
11 JUL 2023 4:42PM by PIB Delhi
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 10 जुलाई 2023 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें 1 जनवरी 2025 से निर्मित होने वाले एन2 और एन3 श्रेणियों से संबंधित मोटर वाहनों के केबिन में वातानुकूलित प्रणाली लगाने को अनिवार्य बना दिया गया है।
वातानुकूलित प्रणाली से युक्त केबिन के प्रदर्शन का समय-समय पर संशोधित आईएस 14618:2022 के अनुसार परीक्षण किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। इन्हें comments-morth[at]gov[dot]in पर भेजा जा सकता है।
राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
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एमजी/एमएस/आरपी/आरके/जीआरएस/एसके
(रिलीज़ आईडी: 1938754)
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