उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
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18 अप्रैल, 2023 को केंद्र पहली बार मुंबई में हितधारकों और उपभोक्ता आयोगों के साथ रियल एस्टेट क्षेत्र के संदर्भ में उपभोक्ता शिकायत पर चर्चा करेगा


उपभोक्ता आयोगों के कुल मामलों में रियल एस्टेट के मामले लगभग 10 प्रतिशत हैं

Posted On: 17 APR 2023 1:38PM by PIB Delhi

लंबित उपभोक्ता मामलों के निपटान के संदर्भ में पिछले प्रयासों की उल्लेखनीय सफलता को देखते हुए, भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग 18 अप्रैल, 2023 को मुंबई में "रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित शिकायतों का प्रभावी ढंग से निवारण कैसे करें" विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया जाएगा।

उपभोक्ता आयोगों के कुल मामलों में रियल एस्टेट के मामले लगभग 10 प्रतिशत हैं। अब तक, उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उपभोक्ता आयोगों में 2,30,517 मामले दायर किए गए हैं और अब तक 1,76,895 मामलों का निपटारा किया जा चुका है जबकि 53,622 मामले लंबित हैं। आवास क्षेत्र से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रेरा और एनसीएलटी जैसे अलग-अलग न्यायाधिकरणों के बावजूद, विभिन्न उपभोक्ता आयोगों में मामलों की लंबित अवधि बढ़ रही है।

यह पहला अवसर है, जब विभाग, रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए इतने व्यापक स्तर पर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

सम्मेलन में शामिल किए जाने वाले कुछ प्रमुख क्षेत्रों में से आवास क्षेत्र में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए आवश्यक प्रणालीगत और नीतिगत हस्तक्षेप होंगे। इस संबंध में, उपभोक्ता आयोगों में दायर मामलों का विश्लेषण किया जाएगा और उपभोक्ता मामलों में परिणाम देने वाले प्रमुख कारकों की पहचान की जाएगी और उन पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से आवास क्षेत्र से संबंधित मामलों के निपटान के लिए रेरा जैसे अलग प्राधिकरण होने के बावजूद उपभोक्ता आयोगों के समक्ष अधिक संख्या में मामले क्यों दायर किए जाते हैं, इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। इस बीच, आवासीय क्षेत्र के मामलों के प्रभावी और त्वरित तरीके से निपटान पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

विशेष रूप से, राज्यों/जिला उपभोक्ता आयोगों द्वारा 12.11.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत और 16 दिसंबर 2022 को "ग्राहक मध्यस्थता समाधान" के माध्यम से लंबित मामलों के निपटान में उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। इसके अलावा, विभाग ने पहले उपभोक्ता आयोगों में बीमा मामलों पर हितधारक परामर्श की सुविधा के लिए उपभोक्ता और बीमा क्षेत्र पर एक गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया था।

भारत सरकार के उपभोक्‍ता मामले विभाग के सचिव इस सम्‍मेलन की अध्‍यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय आयोग के सदस्य, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और गुजरात के राज्य आयोगों के अध्यक्ष, रेरा अपीलीय न्यायाधिकरण महाराष्ट्र के अध्यक्ष, दिल्ली और महाराष्ट्र के रेरा अध्यक्ष, दिल्ली, बेंगलुरु, ठाणे, पुणे, रायगढ़ और चंडीगढ़ के जिला आयोगों के अध्यक्ष और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, रेरा, आईबीबीआई, महाराष्ट्र सरकार, एएससीआई और सभी वीसीओ और बिल्डर क्षेत्र के प्रतिनिधियों के भी सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है।

उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने की दिशा में निरंतर रूप से कार्य कर रहा है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। इस संबंध में विभाग ने उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कई अभियान चलाए हैं और इस मुद्दे का अनेकों बार समाधान निकाला है।

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