सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
अनिवार्य परीक्षण के लिए तारीख 1 अक्टूबर 2024 तक बढ़ायी गयी
प्रविष्टि तिथि:
31 MAR 2023 4:02PM by PIB Delhi
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने जीएसआर 272 (ई) दिनांक 05.04.2022 के माध्यम से अधिसूचित किया था कि स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से फिटनेस जांच अनिवार्य रूप से निम्नलिखित विवरणों के अनुरूप की जाएगी:
(i) भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए 01 अप्रैल 2023 से प्रभावी; और
(ii) मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए 01 जून 2024 से प्रभावी"
अब, देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) की तैयारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, एमओआरटीएच ने एटीएस के माध्यम से भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों, मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के संबंध में अनिवार्य परीक्षण की तिथि को 1 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, भारत के राजपत्र में जीएसआर (ई) दिनांक 29.03.2023 प्रकाशित किया गया है।
गजट अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
***
एमजी/एमएस/एआर/जेके/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 1912669)
आगंतुक पटल : 316