सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
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भारत (बीएच) श्रृंखला पंजीकरण चिह्न सम्बंधी नियमों में संशोधनों को अधिसूचित करने के लिये अधिसूचना जारी

प्रविष्टि तिथि: 16 DEC 2022 9:50AM by PIB Delhi

सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत (बीएच) श्रृंखला के पंजीकरण चिह्न सम्बंधी नियमों में संशोधनों को अधिसूचित करने के लिये 14 दिसंबर, 2022 को एक अधिसूचना जीएसआर 879(ई) जारी की है। मंत्रालय ने बीएच श्रृंखला के पंजीकरण चिह्न को जीएसआर 594(ई), दिनांक 26 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत किया था। इन नियमों के क्रियान्वयन के दौरान, बीएच श्रृंखला इको-प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये अनेक सुझाव और परामर्श मिले थे।

बीएच श्रृंखला कार्यान्यन के दायरे को और बढ़ाने तथा उसमें सुधार लाने के प्रयासों के क्रम में मंत्रालय ने नये नियमों को प्रस्तावित किया है, जिनके विशेष बिन्दु इस प्रकार हैं:

1. अब बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न युक्त वाहनों की बिक्री उनका मालिक बीएच श्रृंखला चिह्न के योग्य या अयोग्य किसी अन्य व्यक्ति को भी कर सकता है।

2. जिन वाहनों पर अभी सामान्य पंजीकरण चिह्न मौजूद है, उन वाहनों को भी बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न में बदला जा सकता है। इसके लिये वांच्छित टैक्स का भुगतान करना होगा, ताकि लोग बीएच पंजीकरण चिह्न के लिये पात्र बन जायें।

3. लोगों की जीवन सुगमता के लिये नियम 48 में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि लोगों को अपने निवास अथवा कार्यस्थल पर बीएच श्रृंखला के लिये आवेदन देने की सुविधा मिल सके।

4. दुरुपयोग की रोकथाम को और मजबूत बनाने के लिये निजी सेक्टर के कर्मचारियों द्वारा कार्य-प्रमाणपत्र देय होगा।

5. अपने शासकीय पहचान-पत्र के अलावा सरकारी कर्मचारी अब अपने सेवा प्रमाणपत्र के आधार पर भी बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न प्राप्त कर सकते हैं।

गजट अधिसूचना देखने के लिये यहां क्लिक करें

 

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एमजी/एएम/एकेपी


(रिलीज़ आईडी: 1884003) आगंतुक पटल : 572
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