पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

कॉप-19 सीआईटीईएस: भारत के हस्तशिल्प निर्यातकों को बड़ी राहत

Posted On: 21 NOV 2022 3:14PM by PIB Delhi

मुख्य विशेषताएं:

· दालबर्जिया सिस्सू आधारित उत्पादों के निर्यात के नियम आसान, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

· भारत की पहल पर निर्यात नियमों में ढील दी गई।

सुंदर शहर, पनामा में 14 से 25 नवंबर, 2022 तक पार्टियों के सम्मेलन की 19वीं बैठक; वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (सीआईटीईएस) के लिए आयोजित की जा रही है।

शीशम (दालबर्जिया सिस्सू) को सम्मेलन के परिशिष्ट II में शामिल किया गया है, जिससे इसकी प्रजातियों के व्यापार के लिए सीआईटीईएस नियमों के पालन की आवश्यकता होती है। अभी तक 10 किलो से अधिक वजन की हर खेप के लिए सीआईटीईएस परमिट की आवश्यकता होती है। इस प्रतिबंध के कारण भारत से दालबर्जिया सिस्सू से बने फर्नीचर और हस्तशिल्प का निर्यात सूचीबद्ध होने से पहले अनुमानित 1000 करोड़ रुपये (129 मिलियन डॉलर) प्रति वर्ष से सूचीबद्ध होने के बाद लगातार कम होते हुए 500-600 करोड़ रुपये (64 से 77 मिलियन डॉलर) प्रति वर्ष रह गया है। दालबर्जिया सिस्सू उत्पादों के निर्यात में कमी ने प्रजातियों के काम से जुड़े लगभग 50,000 शिल्पकारों की आजीविका को प्रभावित किया है।

भारत की पहल पर वर्तमान बैठक में शीशम (दालबर्जिया सिस्सू) से निर्मित वस्तुओं जैसे फर्नीचर और कलाकृतियों की मात्रा को स्पष्ट करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा निरंतर किये गए विचार-विमर्श के बाद, इस बात पर सहमति बनी कि किसी भी संख्या में दालबर्जिया सिस्सू लकड़ी-आधारित वस्तुओं को बिना सीआईटीईएस परमिट के शिपमेंट में एकल खेप के रूप में निर्यात किया जा सकता है, यदि इस खेप के प्रत्येक उत्पाद का व्यक्तिगत वजन 10 किलो से कम है। इसके अलावा, इस बात पर भी सहमति बनी कि प्रत्येक वस्तु के शुद्ध वजन के लिए केवल लकड़ी की मात्रा पर विचार किया जाएगा और उत्पाद में प्रयुक्त किसी अन्य वस्तु जैसे धातु आदि को नजरअंदाज किया जाएगा। यह भारतीय शिल्पकारों और फर्नीचर उद्योग के लिए बड़ी राहत की बात है।

पृष्ठभूमि

यह उल्लेख किया जा सकता है कि 2016 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) की 17वीं बैठक में सम्मेलन के परिशिष्ट II में जीनस दालबर्जिया की सभी प्रजातियों को शामिल किया गया था, जिससे प्रजातियों के व्यापार के लिए सीआईटीईएस नियमों के पालन की आवश्यकता थी। भारत में, दालबर्जिया सिस्सू (उत्तर भारत में रोज़वुड या शीशम) प्रजाति बहुतायत में पाई जाती है और इसे लुप्तप्राय प्रजाति नहीं माना जाता है। चर्चा के दौरान पार्टियों द्वारा यह विधिवत रूप से स्वीकार किया गया था कि दालबर्जिया सिस्सू एक लुप्तप्राय प्रजाति नहीं थी। हालांकि, दालबर्जिया की विभिन्न प्रजातियों को उनके तैयार रूपों को पृथक करने की चुनौतियों के बारे में चिंता व्यक्त की गई। कई देशों ने कहा कि विशेष रूप से सीमा शुल्क के सन्दर्भ में दालबर्जिया की तैयार लकड़ी को पृथक के लिए उन्नत तकनीकी उपकरण विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए और तैयार लकड़ी को पृथक करने के लिए एक स्पष्ट तकनीक के अभाव में, कॉप सीआईटीईएस परिशिष्ट: II से प्रजातियों को हटाने पर सहमत नहीं हुआ। हालांकि, प्रत्येक वस्तु के वजन के सन्दर्भ में दी गई राहत से भारतीय शिल्पकार समुदायों की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा।

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