सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नीतिन गडकरी ने कहा कि यात्री कारों (एम-1 श्रेणी) में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव 01 अक्तूबर 2023 से लागू होगा
प्रविष्टि तिथि:
29 SEP 2022 3:06PM by PIB Delhi
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नीतिन गडकरी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि सभी कीमतों और सभी प्रकार के मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
श्री गडकरी ने कहा कि ऑटो उद्योग के सामने मौजूद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संकट और माइक्रो इकोनॉमिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है कि सभी यात्री कारों (एम-1 श्रेणी) में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव 01 अक्तूबर 2023 से लागू किया जाएगा।
इससे पहले, पीछे से लगने वाली टक्कर की सूरत में मोटर वाहन यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर), 1989 में संशोधन कर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का फैसला किया गया। इस संबंध में 14 जनवरी 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें 01 अक्तूबर 2022 के बाद निर्मित सभी एम-1 श्रेणी के वाहनों के भीतर दोनों तरफ और दो साइड से खुलने वाले एयर बैग फिट किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। इनमें से आगे की सीटों पर सामने की ओर मुंह करके बैठने वाले यात्रियों के लिए एयरबैग और पीछे की सीटों पर बैठने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए वाहन के भीतर दोनों ओर से खुलने वाले पर्दे/ट्यूब आकार के एयरबैग लगाए जाने का प्रस्ताव था।
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एमजी/एएम/एसएम/ओपी
(रिलीज़ आईडी: 1863386)
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