सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारत में निर्मित या आयातित विभिन्न श्रेणियों के हल्के, मध्यम और हैवी ड्यूटी मोटर वाहनों के लिए ईंधन खपत मानकों (एफसीएस) के अनुपालन को शामिल करने की अधिसूचना जारी
Posted On:
06 JUL 2022 2:22PM by PIB Delhi
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जुलाई 2022 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें भारत में निर्मित या आयातित विभिन्न श्रेणियों के हल्के, मध्यम और हैवी ड्यूटी मोटर वाहनों के लिए ईंधन खपत मानकों (एफसीएस) के अनुपालन को शामिल करने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) 1989 के नियम 115 जी में संशोधन किया गया है। मोटर वाहन उद्योग मानक 149 में उल्लिखित उत्पादन की अनुकूलता की प्रक्रिया के अनुसार एफसीएस का निरंतर अनुपालन सत्यापित किया जाएगा।
इस अधिसूचना से पहले, वार्षिक ईंधन खपत मानक का अनुपालन 3.5 टन तक सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) के साथ एम1 श्रेणी के मोटर वाहनों (यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मोटर वाहन, जिसमें चालक की सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें शामिल नहीं हैं) तक सीमित था। इस अधिसूचना का उद्देश्य एफसीएस के अनुपालन के लिए वाहनों के दायरे का विस्तार करना है, और इसलिए अधिक ईंधन कुशल वाहनों को पेश करना है।
इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि 01 अप्रैल 2023 है। अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।
राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
******
एमजी/एएम/केपी/डीके
(Release ID: 1839587)
Visitor Counter : 438