विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने सीईए को शक्ति बी(viii)(ए) के तहत कोयले का उपयोग करने वाले बिजली संयंत्रों के लिए घरेलू कोयले की उपयुक्त मात्रा निर्धारित करने को कहा
कोयले के लिए बोली लगाने वाले और एक्सचेंज में बिजली बेचने वाले निजी उत्पादकों के लिए आयातित कोयले के साथ 10 प्रतिशत की ब्लेंडिंग अनिवार्य
Posted On:
29 MAY 2022 1:21PM by PIB Delhi
विद्युत मंत्रालय ने सीईए को शक्ति बी (viii) (ए) के तहत कोयले का उपयोग करने वाले बिजली संयंत्रों के लिए ब्लेंडिंग के लिए 10 प्रतिशत आयातित कोयले को ध्यान में रखते हुए घरेलू कोयले की उपयुक्त मात्रा निर्धारित करने का निर्देश दिया है, जो ऊर्जा के संदर्भ मेंघरेलू कोयले के लगभग 15 प्रतिशत के बराबर है। शक्ति बी(viii)(ए) कोयले के लिए बोली लगाने, इस कोयले का उपयोग करके बिजली पैदा करने और इसे डे अहेड मार्केट (डीएएम) या डीईईपी पोर्टल के तहत शॉर्ट टर्म पीपीए के लिए एक्सचेंज में बेचने हेतु बिजली संयंत्रों के लिए एक प्रकार काविन्डो है।
ऐसे संयंत्रों के लिए, मंत्रालय ने सीईए को 15 जून 2022 से आरंभ हो कर 31 मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान उत्पादन के लिए भार द्वारा 10 प्रतिशत की अनिवार्य ब्लेंडिंग के आधार पर खपत (शक्ति बी(viii)(ए) विंडो के तहत खरीदे गए कोयले) की मात्रा की गणना करने का निर्देश दिया है। इससे इन संयंत्रों को आयातित कोयले की खरीद के लिए लगभग 3 सप्ताह का समय (विन्डो) मिलेगा।
बिजली की बढ़ती मांग और घरेलू कोयला कंपनियों से कोयले की आपूर्ति के कोयले की खपत से मेल नहीं खाने पर विचार करते हुए, विद्युत मंत्रालय ने 28.04.2022 को आईपीपी सहित सभी जेनको को बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयले के 10 प्रतिशत की ब्लेंडिंग करने का सुझाव दिया। यह कदम घरेलू कोयला आपूर्ति में सहयोग देने के लिए उठाया गया।
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एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
(Release ID: 1829196)
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