सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

“स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) को मान्यता, विनियमन और नियंत्रण” के लिए नियमों में संशोधन के उद्देश्य से मसौदा अधिसूचना जारी की गई

प्रविष्टि तिथि: 27 MAR 2022 1:38PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने “स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) को मान्यता, विनियमन और नियंत्रण” के लिए नियमों में कुछ संशोधन करने के लिए 25 मार्च, 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जो इससे पहले 23 सितंबर, 2021 को प्रकाशित की गई थी।

नियमों के इस मसौदे में अग्रलिखित पहलुओं में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है: इन स्टेशनों की स्थापना के लिए पात्रता मानक, उपकरण से सर्वर से परीक्षण के नतीजों का स्वचालित संचरण, एक राज्य में पंजीकृत वाहनों का दूसरे राज्य में परीक्षण सक्षम बनाना और एक वाहन को समाप्त जीवन वाला वाहन घोषित किए जाने के मानक। दो तालिकाओं में कुछ मामूली बदलाव के भी प्रस्ताव किए गए हैं, जो कराए जाने वाले परीक्षणों की सूची और एक एटीएस में लगाए जाने वाले उपकरण के विशेष विवरण उपलब्ध कराते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के परीक्षण के लिए कुछ नए उपकरणों को भी जोड़ा गया है। परीक्षण के नतीजों के लिए एक मानकीकृत प्रारूप जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य वाहनों के मालिकों को सहूलियत देना और कारोबारी सुगमता को प्रोत्साहन देना है।

यह अधिसूचना सभी हितधारकों की टिप्पणियों और सुझावों के लिए 30 दिन (24 अप्रैल, 2022) तक सार्वजनिक रहेगी।

राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें

***

एमजी/एएम/एमपी/एसएस


(रिलीज़ आईडी: 1810216) आगंतुक पटल : 372
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Urdu , Marathi , Tamil , English , Bengali