गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 25 अप्रैल को जारी सलाह के अनुरुप रोकथाम के उपायों पर विचार करने का आदेश जारी किया
प्रविष्टि तिथि:
29 APR 2021 8:32PM by PIB Delhi
गृह मंत्रालय ने आज जारी आदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 25 अप्रैल को जारी सलाह के अनुरुप राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों को रोकथाम के उपायों को स्थिति के आकलन के आधार पर तत्काल लागू करने के बारे में विचार करने के लिए निर्देश दिया। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 के उपयुक्त प्रावधानों के तहत रोकथाम के जरूरी उपायों को लागू करने के लिए कहा गया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 अप्रैल, 2021 को जारी सलाह में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बीते एक सप्ताह में जांच की पॉजिटिविटी 10 फीसदी या इससे ज्यादा रहने वाले या अस्पतालों में बिस्तरों का उपयोग 60 फीसदी से ज्यादा रहने वाले जिलों की पहचान करने को कहा था। अगर कोई जिला उपरोक्त दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, तो वहां पर सघन और स्थानीय स्तर पर रोकथाम के उपायों को लागू करने पर विचार करना चाहिए।
गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक नियंत्रण क्षेत्र या विस्तृत नियंत्रण क्षेत्र के लिए लागू होने वाली रूपरेखा, जैसा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सलाह दी थी, को भी भेजा गया है।
कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशो का देश भर में सख्ती से लगातार अनुपालन किया जाएगा।
गृह मंत्रालय का आदेश 31 मई, 2021 तक प्रभावी रहेगा।
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एमजी/एएम/आरकेएस
(रिलीज़ आईडी: 1714968)
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