भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सीसीआई ने टीपीजी ग्रोथ वी एसएफ मार्केट्स पीटीई लिमिटेड द्वारा एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की 8 प्रतिशत (लगभग) इक्विटी शेयर हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी

Posted On: 31 DEC 2020 11:06AM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कल प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के तहत टीपीजी ग्रोथ वी एसएफ मार्केट्स पीटीई लिमिटेड (“टीपीजी/अधिग्रहणकर्ता) द्वारा एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई/लक्ष्य) की 8 प्रतिशत (लगभग) इक्विटी शेयर हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।

अधिग्रहणकर्ता सिंगापुर में निगमित एक नई कंपनी है और इस निवेश कंपनी को विशेष प्रयोजन के लिए बनाया गया है। वर्तमान में भारत में कंपनी की कोई भौतिक उपस्थिति या कोई निवेश नहीं है। अधिग्रहणकर्ता को संयुक्त रूप से टीपीजी (टीपीजी ग्लोबल, एलएलसी और इसकी सहायक कंपनियां) और कोरियन इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा धन उपलब्ध करवाया जायेगा।

एपीआई होल्डिंग्स भारत में निगमित एक कंपनी है और इसका एपीआई होल्डिंग्स समूह पर मालिकाना हक है। एपीआई होल्डिंग्स प्रत्यक्ष रूप या अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से विभिन्न व्यवसाय करती है, जिनमें शामिल है

(अ) दवाओं की थोक ब्रिकी एवं वितरण (औषधि सामग्री, चिकित्सा उपकरण और अन्य दवाएं (ऑवर द काउंटर))

(ब) औषधि क्षेत्र केन्द्रित परिवहन सेवाएं

(द) औषधि उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और ओटीसी दवाओं की ब्रिकी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से मार्केटप्लेस समेत ई-कॉमर्स फ्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा का स्वामित्व

(स) औषधीय, आयुर्वेदिक व पोषण-औषधि उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों, स्वच्छता उत्पादों, जीवन रक्षक दवाओं, हर्बल उत्पाद और खाद्य पूरक उत्पादों का विनिर्माण (अनुबंध विनिर्माण के जरिए) और विपणन।

सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा

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एमजी/एएम/एसके



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