वित्‍त मंत्रालय

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने भागीदारी समझौतों के माध्यम से परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए बैंकिंग इकाइयों को अनुमति दी

Posted On: 30 DEC 2020 12:18PM by PIB Delhi

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने आज बैंकिंग इकाइयों (बीयू) को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक जोखिम भागीदारी समझौते के माध्यम से किसी अन्य वित्तीय संस्थानों, भारत में रहने वाले व्यक्तियों और भारत से बाहर बसे लोगों से संपत्ति हस्तांतरित करने की अनुमति दे दी।

जोखिम भागीदारी समझौते के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण कई अधिकार क्षेत्रों विशेष रूप से व्यापार वित्त के क्षेत्र में सामान्य रूप से प्रचलन में है। जोखिम साझा करने की इस व्यवस्था को एक मानक दस्तावेज के तहत एक द्विपक्षीय अनुबंध के रूप में किया जाता है जिसे दो संस्थानों (खरीद और बिक्री इकाई) के बीच जोखिम भागीदारी समझौता कहा जाता है। सामान्य मानक जोखिम भागीदारी समझौते में से एक मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट (एमआरपीए) है जिसे बैंकर्स एसोसिएशन फॉर फाइनेंस एंड ट्रेड (बीएएफटी) द्वारा विकसित किया गया है।

उपरोक्त व्यवस्था से विदेशी अधिकार क्षेत्र में आने वाले बैंकों की बजाय आईएफएससी में बीयूएस के माध्यम से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की जोखिम साझा करने की व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

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