सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्‍त और विकास निगम तथा राष्‍ट्रीय अनुसूचित जाति वित्‍त और विकास निगम ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए

प्रविष्टि तिथि: 07 DEC 2020 4:19PM by PIB Delhi

राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्‍त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) ने प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए हैं। इससे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की आर्थिक रूप से सीमांत ओबीसी/अनुसूचित जाति स्‍वयं सहायता समूहों और व्‍यक्तियों के वित्‍तीय सशक्तिकरण की ब्याज अनुदान योजना– वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (वीआईएसवीएएस) योजना को काफी बढ़ावा मिला है।

इस योजना से चार लाख रुपये तक के ऋण/उधार वाले ओबीसी/अनुसूचित जाति स्‍वयं सहायता समूहों और दो लाख तक के ऋण/उधार वाले ओबीसी/अनुसूचित जाति के व्‍यक्तियों को उधार लेने वाले स्‍वयं सहायता समूहों/लाभार्थियों के मानक खातों में प्रत्‍यक्ष रूप से पांच प्रतिशत तक त्वरित ब्‍याज अनुदान लाभ मिलने से फायदा होगा।

सहमति पत्र पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से फील्‍ड महाप्रबंधक श्री वी. के. महेन्द्रू तथा एनबीसीएफडीसी की ओर से श्रीमती अनुपमा सूद, महाप्रबंधक (परियोजना) और एनबीसीएफडीसी की ओर से मुख्‍य महाप्रबंधक श्री देवानंद ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एनबीसीएफडीसी के मुख्‍य महाप्रबंधक/एनएसएफडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री के. नारायण भी उपस्थित थे। इस योजना से अखिल भारतीय स्‍तर पर अनेक उद्यमियों के लाभान्वित होने की उम्‍मीद है।

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एमजी/एएम/आईपीएस/वाईबी/एसके


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