सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

मोटर वाहन मालिक के नामित व्‍यक्ति के पंजीकरण संबंधी अधिसूचित नियमों पर सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित

Posted On: 27 NOV 2020 11:10AM by PIB Delhi

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के प्रस्‍ताव पर जनता और सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किया है। इस संशोधन का उद्देश्‍य किसी व्‍यक्ति को नामित करने (आरसी में नामित) में मोटर वाहन मालिक को सक्षम बनाना है। प्रारूप अधिसूचना जीएसआर 739 (ई), तिथि 26 नवम्‍बर, 2020 मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है।

वाहन के पंजीकरण के समय नामांकन सुविधा को शामिल करने का प्रस्‍ताव है। इससे वाहन मालिक की मृत्‍यु की स्थिति में नामित के नाम मोटर वाहन पंजीकृत कराने/हस्‍तांतरित कराने में मदद मिलेगी। अभी की प्रक्रिया कठिन है और पूरे देश में एक समान नहीं है।

केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में प्रस्‍तावित संशोधन हैं –

 

(ए) नियम 47, मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन :- इसमें एक अतिरिक्‍त उपधारा शामिल करने का प्रस्‍ताव है जिसमें ‘नामित का पहचान प्रमाण, यदि कोई हो’ जोड़ा जाएगा ताकि वाहन मालिक मृत्‍यु की स्थिति में वाहन का कानूनी उत्तराधिकारी किसी व्‍यक्ति को नामित करने में सक्षम हो सके।

(बी) नियम 55, स्‍वामित्‍व हस्‍तांतरण :- उप-नियम (2) में यह प्रस्‍ताव किया गया है कि एक अतिरिक्‍त उप-धारा शामिल करते हुए ‘नामित का पहचान प्रमाण, यदि कोई हो’ जोड़ा जाए ताकि वाहन मालिक मृत्‍यु की स्थिति में नामित व्‍यक्ति को कानूनी उत्तराधिकारी नामित करने में सक्षम हो।

(सी) नियम 56, मृत्‍यु की स्थिति में स्‍वामित्‍व का हस्‍तांतरण :- विशिष्‍ट रूप से नामित नहीं करने के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी को वाहन हस्‍तांतरण से संबंधित उप-नियम (2) में प्रस्‍ताव है कि एक अतिरिक्‍त उप-धारा शामिल करते हुए ‘नामित का पहचान प्रमाण, यदि कोई हो’ जोड़ा जाएगा ताकि वाहन मालिक किसी को नामित करने में सक्षम हो।

(डी) एक नया उप-नियम जोड़ने का प्रस्‍ताव किया गया है। इस नियम के प्रस्‍ताव के अनुसार पहले विशिष्‍ट रूप से नामित मामले में वाहन का हस्‍तांतरण नामित के नाम किया जाएगा और नामित व्‍यक्ति को पंजीकरण अधिकारियों को सूचित करते हुए पोर्टल पर मृत्‍यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और अपने नाम से नए पंजीकरण का आवेदन करना होगा। पोर्टल चयन रूप में आधार प्राधिकृत होने पर फेसलेस होगा। तलाक, सम्‍पत्ति का बंटवारा, बिक्री के बिना परिसम्‍पत्ति हस्‍तांतरण जैसी विशेष परिस्थितियों को आकस्मिक ‍स्थिति मानते हुए नामांकन में परिवर्तन का प्रस्‍ताव है। ऐसे नामांकन में सहमत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन होता है।

(ई) नियम 57, सार्वजनिक नीलामी में खरीदे गए वाहन के मामले में स्‍वामित्‍व हस्‍तांतरण :- मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन संबंधी उप-नियम (1) में एक अतिरिक्‍त उप-धारा शामिल करते हुए, ‘नामित का पहचान प्रमाण, यदि कोई हो’ जोड़ा जाएगा ताकि मालिक मृत्‍यु की स्थिति में किसी को नामित करने में सक्षम हो।  

(एफ) फॉर्म 20, फॉर्म 23 ए, 24, 30, 31 और 32 में संशोधन का प्रस्‍ताव है। इसका उद्देश्‍य नामित व्‍यक्ति के ब्योरों को शामिल करना और नामित व्‍यक्ति के विस्‍तृत विवरण शामिल करने के बारे में पंजीकृत मालिक की घोषणा को शामिल करना है।

 

एसडीएम/डीएम/ट्रि‍ब्‍यूनल/माननीय न्‍यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्रों/आदेशों का उपयोग नागरिक अनुकूल सेवा में सहायता के लिए किया जा सकता है।

प्रारूप नियमों पर आपत्तियां और सुझाव यदि कोई हो, तो अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों के अंदर संयुक्‍त सचिव (एमवीएल), ई-मेल: director-morth[at]gov[dot]in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्‍ली - 110001 पर भेजे जा सकते हैं।

***

एमजी/एएम/एजी/वीके



(Release ID: 1676453) Visitor Counter : 366