सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के स्वामित्व वाले वाहनों और अमान्य कैरिज वाहनों के संबंध में राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छूट / सुविधा / राहत के लिए एडवाइजरी जारी की

Posted On: 13 NOV 2020 5:22PM by PIB Delhi

दिव्यांगजनों को राहत देने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत दिव्यांगजनों के स्वामित्व वाले वाहनों और अमान्य कैरिज वाहनों के संबंध में राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा दी जा रही विभिन्न छूट / सुविधा / आदि का दायरा बढ़ाने के लिए कहा गया  है।

इसके पहले 22 अक्टूबर को मंत्रालय ने सीएमवीआर,1989 के फॉर्म-20 में संशोधन के लिए जीएसआर 661(ई) जारी किया था। इस संशोधन के जरिए दिव्यांगजनों को, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत जीएसटी और छूट वाहनों की खरीद/स्वामित्व/परिचालन के लिए मिलते हैं। नए संशोधन के जरिए दिव्यांगजनों को स्वामित्व संबंधित मुद्दों को सुलझाने में सहूलियत होगी। और उनके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेना भी आसान हो जाएगा।

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