वित्‍त मंत्रालय

जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाई गई 

Posted On: 12 NOV 2020 6:43PM by PIB Delhi

नवगठित केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में व्यापार एवं उद्योग की मदद करने के उद्देश्‍य से लिए गए एक बड़े फैसले के तहत केंद्र सरकार ने इन केंद्र शासित प्रदेशों के पात्र करदाताओं के लिए सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) (एसवीएलडीआर) योजना, 2019 का लाभ उठाने के लिए अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उन करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें ऑपरेशन की मूल अवधि के दौरान इस योजना का लाभ उठाने में वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समय सीमा में विस्तार किए जाने से इन करदाताओं को अपने पिछले कर विवादों को निपटाने का एक नया अवसर मिलेगा।

एसवीएलडीआरएस, 2019 योजना को 1 सितंबर, 2019 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर जैसे विरासत वाले करों से संबंधित मुकदमेबाजी और विवादों को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया था ताकि करदाता जीएसटी पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस योजना ने करदाताओं को विवादित कर राशियों के भुगतान पर 70 प्रतिशत (कर राशि) से लेकर 40 प्रतिशत तक की राहत प्रदान की। इसमें ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट भी दी गई है। यह योजना 30.06.2020 को बंद हो गई थी।

कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद एसवीएलडीआरएस, 2019 योजना को जबरदस्‍त प्रतिक्रिया मिली और कुल 89,823 करोड़ रुपये के बकाये कर के साथ 1,89,225 डिक्‍लेरेशन प्राप्‍त हुए। इस योजना के कारण 27,866 करोड़ रुपये के कर की वसूली हुई। इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष कर के इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली योजना बन गई है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के करदाताओं के लिए इस योजना का लाभ उठाने की अवधि बढ़ाने संबंधी निर्णय उन्हें इस योजना का लाभ उठाने वाले देश भर के हजारों अन्य करदाताओं के साथ बराबरी करने का अवसर प्रदान करेगा।

इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे।

 

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