श्रम और रोजगार मंत्रालय

अरुणाचल प्रदेश के लिए ईएसआई योजना का विस्तार

Posted On: 23 OCT 2020 3:21PM by PIB Delhi

ईएसआई योजना के तहत अधिक श्रमिकों को कवर करने के अपने निरंतर प्रयास के तहत भारत सरकार ने अब पहली बार अरुणाचल प्रदेश के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना शुरू की है। केन्द्र सरकार ने ईएसआई योजना के तहत पापुम पारे जिले को अधिसूचित करने के लिए इस आशय की अधिसूचना जारी की है।

 

अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में स्थित सभी कारखाने जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, वो ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे। ईएसआई योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा वेबसाइट www.esic.in पर और भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टलपर उपलब्ध है। ईएसआई अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए कोई फिजि​कल दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। इन कारखानों में काम करने वाले 21,000 / - प्रति माह (विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए 25 हजार रुपये प्रति माह) कमाने वाले कर्मचारी ईएसआई योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे।

 

इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी और उनके आश्रित, कैशलेस मेडिकल केयर सर्विसेज, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, चोट लगने के कारण मौत के मामले में रोजगार चोट लाभ और आश्रित लाभ बेरोजगारी लाभ आदि के पात्र बन जाएंगे। ईटानगर में एक नए खुले औषधालय सह शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) के माध्यम से चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था की जा रही है।

 

भारत में ईएसआई योजना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो नौकरी के दौरान चोट, बीमारी, मृत्यु आदि की आवश्यकता के समय उचित चिकित्सा देखभाल और नकद लाभ की व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है। यह कामगारों के करीब 3.49 करोड़ परिवार इकाइयों को कवर और अपने 13.56 करोड़ लाभार्थियों को अतुलनीय नकद लाभ और उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही है। आज, इसके बुनियादी ढांचे में 1520 डिस्पेंसरी (मोबाइल डिस्पेंसरी सहित) / 307 आईएसएम यूनिट और 159 ईएसआई अस्पताल, 793 शाखा / पे  कार्यालय और 64 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के स​हित कई क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। ईएसआई योजना आज लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 568 जिलों में लागू है।

 

विभिन्न लाभों के अलावा, ईएसआई योजना के तहत आने वाले कर्मचारी बेरोजगारी भत्ते के भी हकदार हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) और राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) नामक दो बेरोजगारी भत्ता योजनाएं हैं।

 

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