सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

ट्रैक्टरों के लिए अगले वर्ष अक्टूबर से और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अप्रैल 2021 से उत्सर्जन मानदंड लागू होंगे

Posted On: 05 OCT 2020 5:59PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीएमवीआर 1989 में जीएसआर 598 (ई) दिनांक 30 सितंबर, 2020 के माध्यम से संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें ट्रैक्टरों के लिए उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को लागू करने के लिए प्रासंगिकता तिथि इस वर्ष अक्टूबर से अगले साल 1 अक्टूबर तक दर्शाया गया है (टीआरईएम स्टेज- IV)। मंत्रालय को कृषि मंत्रालय, ट्रैक्टर निर्माताओं और कृषि संघों से इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ था। निर्माण उपकरण वाहनों के लिए, उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण की प्रासंगिकता 1 अप्रैल 2021 से लागू होने का प्रस्ताव है, जो छह महीने का स्थगन प्रदान करता है।

संशोधन से अन्य मोटर वाहनों के बीएस उत्सर्जन मानदंडों और कृषि मशीनरी, निर्माण उपकरण वाहनों और ऐसे अन्य उपकरणों के उत्सर्जन मानदंड के बीच भ्रम से बचने का भी प्रयास किया गया है। संशोधन में शामिल हैं:

(i) कृषि मशीनरी (कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और संयुक्त हार्वेस्टर) और निर्माण उपकरण वाहन के बीच उत्सर्जन मानदंडों को अलग-अलग करना, और

(ii) भारत स्टेज (सीईवी/टीआरईएम)–IV और भारत स्टेज (सीईवी/टीआरईएम)-V के उत्सर्जन मानदंडों के नामकरण में परिवर्तन

ए- कृषि ट्रैक्टर और अन्य उपकरणों के लिए टीआरईएम स्टेज-IV और टीआरईएम स्टेज- V

बी- निर्माण उपकरण वाहनों के लिए सीईवी स्टेज-IV और सीईवी स्टेज-V

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इन नियमों में संशोधन करने के लिए मसौदा नियमों को 5 अगस्त, 2020 को अधिसूचना संख्या जीएसआर 491(ई) के अनुसार प्रकाशित किया गया था।

 

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