भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सीसीआई ने जीएचसीएल लिमिटेड ("जीएचसीएल") के वस्त्र व्यवसाय के लिए  पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जीएचसीएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड ("जीएचसीएल टेक्सटाइल्स") के रूप में एक अलग इकाई के गठन को मंजूरी दी

Posted On: 29 SEP 2020 7:55PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के तहत जीएचसीएल लिमिटेड ("जीएचसीएल") के वस्त्र व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जीएचसीएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड ("जीएचसीएल टेक्सटाइल्स") के रूप में एक अलग इकाई के गठन को मंजूरी दी।

जीएचसीएल भारत में निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और यह निम्न कारोबार करती है - (i) सोडा ऐश (घने ग्रेड और लाइट ग्रेड), सोडियम बाइकार्बोनेट, औद्योगिक साल्ट और उपभोक्ता उत्पाद समेत अकार्बनिक रसायनों का विनिर्माण और बिक्री (रासायनिक व्यवसाय) और (ii) धागा विनिर्माण के साथ-साथ बुनाई, प्रसंस्करण, कटाई और सिलाई समेत वस्त्र उत्पादों का विनिर्माण व बिक्री ('वस्त्र व्यवसाय’)।

जीएचसीएल टेक्सटाइल्स भारत में निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। वर्तमान में, जीएचसीएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, जीएचसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह एक नई निगमित कंपनी है और इसने कोई व्यावसायिक गतिविधि शुरू नहीं की है।

कारोबार को प्रस्तावित अलग- अलग करने के बाद जीएचसीएल अपने रसायनों और उपभोक्ता उत्पादों के व्यवसाय को बनाए रखेगा और जीएचसीएल टेक्सटाइल्स के पास वस्त्र व्यवसाय होगा।

सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा। 

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