श्रम और रोजगार मंत्रालय

कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम ने कार्यस्‍थल पर कोविड-19 सुरक्षा उपायों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

Posted On: 29 SEP 2020 6:14PM by PIB Delhi

डॉ. हर्षवर्धन, माननीय मंत्री स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय,  भारत सरकार और श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने संयुक्‍त रूप से दिनांक 29.09.2020 क्रमश: को निर्माण भवन और श्रम शक्ति भवन, नई दिल्‍ली से विडियो कॉन्‍फ्रेन्‍स के माध्‍यम से कोविड-19 से युद्ध के लिए उद्योग एवं स्‍थापना के लिए सुरक्षित कार्यस्‍थल दिशा-निर्देश जारी किए। डॉ वी.के. पाल, सदस्‍य, नीति आयोगजिनके मार्गदर्शन मे ये दिशानिर्देश तैयार किए गए वे भी विशिष्ट अतिथि के रूप मे इन्हे जारी करने मे शामिल हुए।

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श्री हीरा लाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, सुश्री अनुराधा प्रसाद, महानिदेशक, क.रा.बी. निगम, सुश्री आरती आहुजा, अतिरिक्त सचिव, स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय और आचार्य (डॉ) सुनील कुमार, डीजीएचएस और क.रा.बी. निगम सदस्‍य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इसमें देशभर से उद्योग/स्‍थापना संघ, व्‍यापार संघ के पदाधिकारी और राज्‍य सरकारों के प्रतिनिधि ऑनलाइन शामिल हुए।

डॉ हर्षवर्धन, माननीय मंत्री ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के विरूद्ध के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में सूचना प्रदान की। उन्‍होंने कार्यस्‍थल पर सामाजिक बनाने और स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने की आवश्‍यकता पर बल दिया। उन्‍होंने क.रा.बी. निगम द्वारा कोविड-19 के विरूद्ध लड़ने के लिए किए गए प्रयासों और देशभर में सामान्‍य जनता को उत्‍कृष्‍ट कोविड-19 देखभाल प्रदान करने की सराहना की। उन्‍होंने कार्यस्‍थल सुरक्षित रखने के साथ कारोबारी गतिविधियों में निरंतरता बनाए रखने हेतु, उद्योगों और स्‍थापनाओं को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चलने और तद्नुसार कार्यस्‍थलों एवं प्रक्रियाओं में आवश्‍यक आशोधन/परिवर्तन करने पर बल दिया।

संबोधन के दौरान, श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल में पारित किए गए तीन लेबर कोर्ट की प्रशंसा की। उन्‍होंने कहा कि इन बिलों के पारित होने से अब और अधिक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के हित लाभ प्राप्‍त करेंगे। इसके अतिरिक्‍त उन्‍होंने यह भी कहा कि ये बिल व्‍यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को भी सुनिश्चित करेंगे। उन्‍होंने ‍सूचित किया कि क.रा.बी. निगम अपने बीमाकृत व्‍यक्तियों, जोकि निम्‍न आय कामगार है, को अपने प्रारंभ से ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और अब इसकी पहुंच वर्तमान के अपने लगभग 12 करोड़ लाभार्थी आधार से कई गुणा में वृद्धि करने जा रही है, सामाजिक सुरक्षा कोड के पारित होने के साथ, क.रा.बी. योजना को वर्तमान में देश के अधिसूचित जिलों की अपेक्षा संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा। माननीय मंत्री ने सूचित किया कि क.रा.बी. निगम ने कोविड वैश्विक महामारी के दौरान सामान्‍य जनता के साथ-साथ बीमाकृत व्‍यक्तियों के लिए वित्‍तीय राहत और स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। उन्‍होंने अवगत कराया कि पात्रता मानदंड में शिथिलता से अटल बीमित कल्‍याण योजना के अंतर्गत देय बेरोजगारी राहत की दर दुगुनी होकर औसत मजदूरी की 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो गई है। पहले क.रा.बी. निगम ने नियोक्‍ताओं को कोई शास्ति लगाए बिना मार्च एवं अप्रैल से 15 मई 2020 माह तक के लिए अंशदान के भुगतान को आस्‍थगित करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है।

इसके अतिरिक्‍त क.रा.बी.निगम कोविड-19 के उपचार में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। वर्तमान में कोविड-19 समर्पित अस्‍पतालों के रूप में सम्पूर्ण भारत में लगभग 3597 बिस्‍तरों के साथ 23 क.रा.बी.निगम अस्‍पताल क्षेत्र की आम जनता को विशेष रूप से कोविड चिकित्सा सेवाएँ प्रदान कर रहे है। इसके अलावा, इन अस्पतालों में 213 वेंटीलेटरों के साथ कुल 555 आईसीयू/एचडीयू बिस्तर भी उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्री जी ने क.रा.बी.निगम अस्पताल, बिहटा में 500 बिस्तरों और 125 आईसीयू बिस्तर की सुविधा वाले कोविड अस्पताल संचालन के बारे में भी जानकारी दी। क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल फरीदाबाद (हरियाणा), सनतनगर, हैदराबाद (तेलंगाना) , गुलबर्गा (कर्नाटक), के.के.नगर (चेन्नै), राजाजीनगर (बैंगलुरु) और क.रा.बी.निगम स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, बसईदारापुर (दिल्ली) में आईसीएमआर अनुमोदित इन-हाउस कोविड-19 प्रयोगशाला परीक्षण सेवा आरंभ की गई है। क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय फरीदाबाद (हरियाणा) और सनत नगर, हैदराबाद (तेलंगाना) में स्वास्‍थ्‍य लाभ वाली प्लाज़्मा थेरेपी का उपचार प्रदान किया जा रहा है।

डॉ. वी.के. पॉल,सदस्‍य, नीति आयोग ने सूचित किया कि औद्योगिक कामगारों के लिए कार्यस्‍थल दिशा-निर्देशों का हमारे देश के औद्योगिक कार्यबल में कोविड-19 रोग फैलाने से रोकने में बहुत महत्‍व है। ये महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वैश्विक महामारी द्वारा देश के उत्‍पादन और अर्थव्‍यवस्‍था में बाधा उत्‍पन्‍न न हो। साथ ही, औद्योगिक कामगार और उनका परिवार सुरक्षित और भय से मुक्‍त रहना चाहिए। ये दिशा-निर्देश समयोचित है और इनका व्‍यापक रूप से प्रसार और अंगीकार करना चाहिए।

कोविड-19 से मुक़ाबला करने हेतु उद्योग एवं स्थापना के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशानिर्देशों के बारे में

नियोजकों और श्रमिकों को उनके परिसरो में व्यक्तिगत कार्यस्थल व्यवस्थाओं में कोविड-19 के जोखिम स्तरों को पहचानने में सहायता करने, प्रयोग करने और उपयुक्त नियंत्रण उपायों को निर्धारित करने हेतु एक व्यापक योजना मार्गदर्शन के रूप में दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं । ये दिशानिर्देश एक पुस्तिका के रूप में हैं जिसमें कार्यस्थल पर श्वसन नियंत्रण, लगातार हाथ धोने, सामाजिक दूरी रखने और कार्यस्थल को निरंतर सेनिटाइज़ करने जैसे संक्रमण नियंत्रण उपायों के आधार पर कार्यस्थल को सुरक्षित बनाए रखने हेतु कार्रवाई बिन्दुओं के रेडी रेकनर में सभी महत्वपूर्ण उपायों को सम्मिलित किया गया है। यह संरचनात्मक एवं प्रशासनिक उपायों और मानव संसाधन नीतियों का विवरण देता है जिनका उपयोग कार्यस्थल पर कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। कोविड-19 की अवस्थिति से संबंधित विभिन्न कार्यों के जोखिम के मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं न्यूनीकरण हेतु मार्गदर्शन और संभाव्य स्थिति योजना भी दिशानिर्देश में प्रदान किए गए है। कार्यस्थल पर बीमारी की स्थिति में आइसोलेशन एवं प्रबंधन को विस्तार से दिया गया है । सुरक्षा दिशानिर्देशों में सभी हितधारकों के लिए सामाजिक संव्यवहार हेतु ‘क्या करें और क्या न करें’  को भी सूचीबद्ध किया गया है।

श्री गंगवार जी ने व्यापारिक समुदाय और श्रमिकबल से आग्रह किया है कि कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करें तथा व्यावसायिक गतिविधियों को बनाए रखे।

भारत में क.रा.बी.योजना

.रा.बी.योजना एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो रोजगार चोट, बीमारी, मृत्यु आदि आवश्यकता के समय नकद हितलाभ एवं उचित चिकित्सा देखरेख जैसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। यह श्रमिकों की लगभग 3.49 करोड़ परिवार इकाइयों को व्याप्त किए हुए है और अपन13.56 करोड़ लाभार्थियों को अद्वितीय नकद हितलाभ एवं उचित चिकित्सा देखरेख प्रदान कर रहा है। आज, इसकी अवसंरचना में 1520 .रा.बी.औषधालय (मोबाइल औषधालयों सहित / 307 आईएसएम इकाइयां और159 .रा.बी.अस्पताल, 793 शाखा/ भुगतान कार्यालय तथा 64 क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कई गुना वृद्धि हो चुकी है। आज के जिलों में लागू है। 566 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 34 योजना देश के.बी.रा. में लागू होगी।

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आरसीजे/एमजी/एम/के



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