सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के पहले पृष्ठ पर "19 सितंबर 1949 के सड़क यातायात के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" की मोहर लगाने की सलाह दी

प्रविष्टि तिथि: 21 SEP 2020 2:53PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को उनके द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) के पहले पृष्ठ पर "19 सितंबर 1949 के सड़क यातायात के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" की सूचना के सन्दर्भ में जारी की गई मोहर लगाने की सलाह दी है। विभिन्न सार्वजनिक शिकायतों के माध्यम से मंत्रालय को यह जानकारी मिली है कि कई देश भारतीय नागरिकों को जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि, कई देशों के अधिकारियों ने 19 सितंबर 1949 के सड़क यातायात सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट का सत्यापन कराने के लिए कहा है।

मंत्रालय द्वारा सभी परिवहन सचिवों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आयुक्तों को जारी की गई एक सलाह में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय-आरटीओ के लिए अपने रिकॉर्ड में रखे जाने और परमिट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता दिलाने वाली मोहर की एक प्रति भी प्रदान की है।

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एमजी/एएम/एन/डीसी

 


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