भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सीसीआई ने एसएबीआईसी इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी.वी.(एसएबीआईसी बीवी) द्वारा क्लैरिएंट एजी में वृद्धिशील अधिग्रहण को मंजूरी दी

Posted On: 03 SEP 2020 5:12PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 2 सितंबर, 2020 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम,2002 की धारा 31(1) के तहत एसएबीआईसी इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी.वी.(एसएबीआईसी बीवी) द्वारा क्लैरिएंट एजी में वृद्धिशील अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

प्रस्तावित संयोजन एसएबीआईसी बीवी (सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एसएबीआईसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी द्वारा क्लैरिएंट एजी में 6.51% की हिस्सेदारी के वृद्धिशील अधिग्रहण से संबंधित है।) (प्रस्तावित संयोजन)

एसएबीआईसी एक सूचीबद्ध संयुक्त स्टॉक कंपनी है, जिसे सऊदी अरब राज्य के राजकीय शासनादेश द्वारा स्थापित किया गया है। एसएबीआईसी सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और यह 50 से अधिक देशों में कारोबार करती है। एसएबीआईसी बीवी, एसएबीआईसी के अंतरराष्ट्रीय परिचालन, जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों में एसएबीआईसी के निवेश भी शामिल हैं, की होल्डिंग कंपनी है। जिन चार उत्पाद वर्गों में एसएबीआईसी मुख्य रूप से सक्रिय हैं वे हैं –पेट्रोरसायन, कृषि-पोषक तत्व, धातु और विशिष्ट सामग्री।

क्लैरिएंट एजी एक स्विस रसायन कंपनी है जिसका मुख्यालय मुटनज़ में है, और यह स्विस एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। यह विशिष्ट रसायनों के उत्पादन और दुनिया भर में इसके वितरण में सक्रिय है। क्लैरिएंट व्यक्तिगत देखभाल, तेल और खनन, फसल समाधान तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों सहित कई डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में अपने उत्पादों की आपूर्ति करती है।

सीसीआई की मंजूरी, अधिनियम की धारा 43ए के तहत कार्य करने के लिए पूर्वाग्रह के बिना है।

सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।

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एमजी/एएम/जेके/एसएस

 


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